राजस्थान जन आधार योजना

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को एक नंबर, एक कार्ड,एक पहचान प्रदान करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई है। 

इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा।  

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है।

 उद्देश्य

पात्रता

जन आधार योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के समस्त नागरीक अपने मुखिया के माध्यम से अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते है । इस योजना मे परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जायेगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नही हैं तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है l

1. परिवार के मुखिया पहचान पत्र की नकल, 2. आधार कार्ड व राशन कार्ड, 3. आयु प्रमाण पत्र व स्थायी निवास प्रमाण पत्र 4. सक्रिय मोबाइल नंबर

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन की प्रक्रिया

राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत जन आधार कार्ड के पंजीकरण हेतु आवेदक को जन आधार पोर्टल के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई मित्र के माध्यम से निशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा जाँचोपरांत 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी तथा आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए पढे

राजस्थान जन आधार कार्ड - सरकारी योजना (sarakariyojna.com)