आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है।
आधार कार्ड बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक मोबाइल नंबर इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके.
इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिदाता द्वारा अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से “ऑटो डेबिट” सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।
इस योजना मे केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर ही अंशदान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।