नोनी सुरक्षा योजना  छत्तीसगढ़

1 लाख रु. की आर्थिक सहायता कैसे पाए

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के तहत 18 साल की 12वीं कक्षा पास कर चुकी बालिकाओ को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की बालिकाओ की शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना व समाज मे बालिकाओ के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके साथ ही उम्मीद है कि इससे लड़की के लिए अच्छे भविष्य के लिए नींव रखने में मदद मिलेगी।

नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता

योजना के तहत लाभ लेने हेतु सिर्फ वही बालिकाए पात्र है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ है।

बालिका के माता-पिता या अभिभावक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए।

बालिका के माता-पिता या अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के होने चाहिए।

राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा की अपडेटेड सर्वेक्षण सूची में बेटी के माता-पिता या परिवार के मुखिया का नाम पंजीकृत होना चाहिए।

पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वी तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना के अन्तर्गत लाभ देय होगा।

नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

बालिका का जन्म प्रमाणपत्र माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक पासबुक की प्रति मोबाईल नंबर

नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत आनलाईन व आफ़लाईन दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है

Online आवेदन 

Online आवेदन के लिए आपको नोनी सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाईट http://nonisuraksha.cgstate.gov.in/  पर जाकर आवेदन करना होगा।

Offline आवेदन 

Offline आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास कार्यालय मे जाकर आवेदन करना होगा ।