SIR Anomaly List और नोटिस के दस्तावेज़ — पूरी जानकारी उत्तराखंड (2026)

👉 सीधा जवाब: SIR प्रक्रिया के दौरान अगर आपके परिवार में नाम/उम्र में गड़बड़ी, संतानों की अधिक संख्या, या उम्र के अंतर जैसी विसंगतियां (Anomaly) मिलती हैं, तो आपका नाम विशेष जांच के लिए चिन्हित हो सकता है। ऐसे में BLO द्वारा नोटिस दिया जाएगा, जिसके जवाब में पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 11 में से कोई भी मान्य दस्तावेज़ जमा करने होंगे। यह मानदंड भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के राष्ट्रीय SIR दिशा-निर्देश पर आधारित हैं, इसलिए SIR Phase III के अन्य राज्यों में भी समान रूप से लागू हो सकते हैं — हालांकि ऐप/पोर्टल का नाम राज्य अनुसार अलग हो सकता है।
प्रक्रियाSIR — Anomaly Detection एवं Document Submission
राज्यउत्तराखंड
जारीकर्तामुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), उत्तराखंड
Anomaly श्रेणियां8 प्रकार (नाम, आयु-अंतर, अधिक संतान, अनमैप्ड डेटा आदि)
मान्य दस्तावेज़11 प्रकार के दस्तावेज़ों में से कोई एक
ऐपEcinet App
वोटर हेल्पलाइन1950
वेबसाइटwww.ceo.uk.gov.in

Anomaly (विसंगति-त्रुटि) क्या होती है और क्यों जरूरी है?

दोस्तों, SIR के दौरान जब मतदाता सूची को गहनता से जांचा जाता है, तो कुछ खास पैटर्न वाली एंट्री को सिस्टम अपने-आप संदिग्ध मानकर “Anomaly” के तौर पर चिन्हित कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपात्र हैं — बल्कि इसका मतलब है कि आपकी जानकारी को दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में BLO आपसे संपर्क करेगा और सही दस्तावेज़ मांगेगा।

किन आधारों पर मतदाता Anomaly श्रेणी में चिन्हित होंगे?

  • मतदाता के सम्बन्धी के नाम में विसंगति
  • मतदाता के स्वयं के नाम में कोई विसंगति
  • एक मतदाता से 6 से अधिक प्रोजनी (संतान) मैप होना
  • माता-पिता और प्रोजनी की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर
  • माता-पिता और प्रोजनी की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर
  • दादा-दादी/नाना-नानी और प्रोजनी की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर
  • भाई-भाई या भाई-बहन की आयु में 9 माह से कम का अंतर
  • लास्ट SIR की मतदाता सूची में उनमैप्ड (Unmapped) होना

नोटिस मिलने पर कौन से दस्तावेज़ जमा करें? (11 विकल्प)

अगर आपको Anomaly के आधार पर नोटिस मिलता है, तो नीचे दिए गए 11 दस्तावेज़ों में से कोई भी एक जमा करके अपनी पहचान/आयु/निवास साबित किया जा सकता है:

  1. किसी भी केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश
  2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/बैंक/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाण पत्र
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC/SC/ST या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां कहीं अस्तित्व में हो)
  10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
  11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
📍 ध्यान दें: ऊपर दी गई Anomaly श्रेणियां और दस्तावेज़ों की सूची उत्तराखंड CEO कार्यालय द्वारा जारी की गई है, लेकिन ये मानदंड ECI के राष्ट्रीय SIR ढांचे (Phase III — 16 राज्य + 3 केंद्र-शासित प्रदेश) पर आधारित हैं। इसलिए अन्य राज्यों के मतदाता भी इसी तरह के criteria की उम्मीद कर सकते हैं — अपने राज्य के CEO पोर्टल पर सटीक जानकारी जरूर चेक करें।

अगर नोटिस मिले तो क्या करें?

  • घबराएं नहीं — ऊपर दिए 11 दस्तावेज़ों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसकी फोटोकॉपी तैयार रखें
  • अपने क्षेत्र के BLO या BLO Supervisor से संपर्क करें और तय समय-सीमा में दस्तावेज़ जमा करें
  • Ecinet App डाउनलोड करके ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं
  • कोई भी दिक्कत हो तो वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें

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FAQ

Q1: क्या Anomaly में नाम आने का मतलब है कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा?

नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जानकारी को दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत है। सही दस्तावेज़ जमा करने पर आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा।

Q2: क्या इन 11 दस्तावेज़ों में से सभी जमा करने होंगे?

नहीं, इनमें से कोई भी एक मान्य दस्तावेज़ जमा करना पर्याप्त है।

Q3: अगर आयु में अंतर वाली Anomaly आए तो क्या करें?

जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करके सही आयु साबित की जा सकती है।

Q4: दस्तावेज़ कहां जमा करने हैं?

अपने क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) या BLO Supervisor के पास दस्तावेज़ जमा किए जा सकते हैं। Ecinet App से भी जानकारी अपडेट की जा सकती है।

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