प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसम्बर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹ 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नगदी से बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए कुछ योग्यता रखा गया है क्योंकि इस योजना में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस योजना में नहीं जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार के योग्यता धारी किसान पीएम किसान योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं।

  • पीएम किसान के अंतर्गत एक परिवार में पत्नी, पति और उनकी नाबालिग बच्चे शामिल है।
  • भारत के किसी भी राज्य में स्थाई रूप से रह रहा हो उसी राज्य के कृषि विभाग पर पंजीकृत करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान भाई दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पहला माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर है, दूसरा माध्यम किसान भाई खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं

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