चिरंजीवी योजना

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाए प्रदान करने के उद्देश्य से चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा कवर मिलेगा जबकि अन्य परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए 850 रूपये वार्षिक प्रीमियम भरना होगा।

चिरंजीवी योजना का उद्देश्य

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को इस योजना के माध्यम से प्रदेश का कोई भी नागरिक बीमार होने पर उपचार से वंचित नहीं रहेगा।
  • राज्य के पात्र परिवारों को ₹500000 तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।
  • राज्य के पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना।
  • राज्य के पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  • राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना। 

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ और विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को की बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदा कर्मी लघु और सीमांत किसानों को भी लाभार्थी बनाया गया है।
  • जो लोग पहले से ही महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पा रहे है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं है।
  • इस योजना के अंतर्गत कैशलेस बीमा कवर दिया जा रहा है।
  • इस योजना के लिए स्वयं ऑनलाइन या फिर इ-मित्र वेबसाइट के जरिए पंजीकरण कराया जा सकता है।
  • योजना का लाभ 1 मई से उठाया जा सकता है।
  • योजना के पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य पात्रता राजस्थान राज्य के स्थाई निवासी होना चाहिए ,पात्र परिवारों को दो श्रेणियों मे विभक्त किया गया है :-

  1. निशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी:- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
  2. ₹ 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रीमियम राशि

  1. वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार को बीमा निशुल्क है।
  2. राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है के लिए प्रीमियम की धनराशि ₹ 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष है ।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र

  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड – Aadhar Card
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof – Domicile)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
  • राशन कार्ड

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है यदि आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको राजस्थान राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को भरना होगा और यदि आप ऑफलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म भरते है तो इसके लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा और भरकर वही जमा करवा देना होगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मे आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया:-

  • योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
  • योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
  • आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
  • Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
  • परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे। Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।यदि आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते है तो निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मे ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवाने के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर हो रहे पंजीकरण शिविर में जाना होगा।
  • इसके बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन फॉर्म / पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति, इत्यादि जानकारी दर्ज कराए।
  • अब आवेदन फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ संलग्न करें।
  • महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ पंजीकरण शिविर में जमा करवा दें।
  • इसकी एक प्राप्ति जरूर ले और एक reference नंबर भी प्राप्त होगा।

Leave a Comment