(आवेदन प्रक्रिया) नि:शुल्क बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।