
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत के समस्त नागरिकों के लिए चलाई गई एक बीमा योजना है ।इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति 330 रूपये प्रीमियम शुल्क का भुगतान कर बीमा का लाभ ले सकता है ,जिसके अंतर्गत किसी भी कारण से धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि मिलने का प्रावधान हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत धारक के परिवार जनों को 2 लाख रुपये की राशि मिलेगी. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को प्रति वर्ष 31 मई से पहले रिन्यू करवाना होगा।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य
भारत सरकार द्वारा भारत के समस्त नागरिकों के लिए चलाई गयी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना है। इस योजना के तहत यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 18 से 50 वर्ष के बीच हो जाती है तो सरकार द्वारा ₹2 लाख की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को प्रदान की जाएगी ताकी वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ व विशेषताए
- इस योजना के अंतर्गत बीमा योजना लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की और अधिकतम आयु 50 वर्ष की है |
- इस योजना के तहत इसकी परिपक्वता (Maturity) आयु 55 वर्ष है |
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए ले सकता है, यह एक लम्बी अवधि वाली पॉलिसी है |
- इस योजना खरीदते समय आपको किसी प्रकार के मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ती है |
- इस योजना के अंतर्गत बीमा योजना लेने के बाद आपको प्रति वर्ष नवीनीकरण करना होता है |
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाके तहत धारक को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जायेगा. चाहे मृत्यु दुर्घटना से हुई हो या सामान्य।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनामें प्रीमियम केवल 330 रुपये प्रति वर्ष हैं, जो कि एक रूपये दिन से भी कम हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मुख्य बिन्दु
| टोल फ्री न. | 18001801111/1800110001 |
| साल | 2021 |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना |
| योजना प्रारंभ | केंद्र सरकार द्वारा |
| कब शुरू की | 9 मई 2015 |
| उद्देश्य | देश से सभी नागरिको को जीवन बीमा प्रदान करना |
| लाभार्थी | देश के समस्त नागरिक |
| बीमा राशि | 2 लाख रूपये |
| प्रति वर्ष देय प्रीमियम राशि | 330 रूपये |
| अवधि | 1 वर्ष |
| माध्यम | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.jansuraksha.gov.in |
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैक पास बुक
- पासपोर्ट साईज फ़ोटो
- मोबाईल न.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु प्रीमियम की धनराशि
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है. यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है. योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं. इसके अलावा इस रकम पर जीएसटी भी लागू है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से बीमा योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है :-
- सर्वप्रथम आपको बैंक से आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा, यह फार्म आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी धानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- सभी जानकारी भरने के बाद यह फॉर्म उस बैंक में जाकर जमा करा दे जहां पर आपका सक्रिय बचत बैंक खाता है।
- अब आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके पास प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि है या नहीं| यदि नहीं है तो यह राशि अपने खाते में जमा करवाएं।
- इसके बाद आपको योजना में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि के ऑटो डेबिट को जमा करना होगा बिना सहमति दस्तावेज को पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जोड़ें और इन्हें जमा करवा दें।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम करने की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर निम्न प्रकार बीमा क्लेम लिया जा सकता है
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम पॉलिसीधारक के नॉमिनी को पहले बैंक से संपर्क करना चाहिए।
- उसके उपरांत नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी।
- फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म भरकर साथ मे आवश्यक दस्तावेज (मृत्यू प्रमाण पत्र, Cancelled Cheque आदि ) सलग्न कर बैक मे जमा कराना होगा।
- उसके बाद बैंक जाँचोपरांत क्लेम की धनराशि को नामिनी के बैंक खाते मे हस्तांतरित कर देता है ।
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.
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