दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2026 (उत्तर प्रदेश) — ₹1,000/माह (दिव्यांग) और ₹3,000/माह (कुष्ठ) की सहायता | पूरी जानकारी

इस लेख में

🔴 अपडेट (जुलाई 2026)

उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों पेंशन राशियां बढ़ा दी हैं: • दिव्यांग पेंशन: ₹500/माह से बढ़ाकर ₹1,000/माह (वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जैसी ही बढ़ोतरी) • कुष्ठावस्था पेंशन: ₹2,500/माह से बढ़ाकर ₹3,000/माह ताज़ा स्थिति और भुगतान की पुष्टि के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल देखें।

सीधा जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष हैं, व 1 प्रतिशत या उससे अधिक और 1 वर्ष से अधिक समय से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

📊 दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2026 – एक नज़र में

विवरणजानकारी
योजना का नामदिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
संचालक विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
दिव्यांग पेंशन (मासिक)₹1,000
कुष्ठावस्था पेंशन (मासिक)₹3,000
दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा40%
आय सीमाग्रामीण ₹46,080 / शहरी ₹56,460 (वार्षिक)
भुगतान का तरीकाDBT — सीधे बैंक खाते में, हर 3 महीने में एक किस्त
आधिकारिक पोर्टलsspy-up.gov.in
अंतिम अद्यतनजुलाई 2026

🎯 योजना के उद्देश्य

  • उत्तरप्रदेश राज्य के ऐसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित हैं, व 1% या उससे अधिक और 1 वर्ष से अधिक समय से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन में सहयोग देना।
  • प्रोत्साहन धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि प्रदेश के दिव्यांग एवं कुष्ठ रोगियों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े।

✅ पात्रता (दिव्यांग पेंशन बनाम कुष्ठ पेंशन)

पात्रतादिव्यांग पेंशनकुष्ठ पेंशन
आयुन्यूनतम 18, अधिकतम 150न्यूनतम 1, अधिकतम 150
वार्षिक आयग्रामीण ₹46,080 / शहरी ₹56,460ग्रामीण ₹46,080 / शहरी ₹56,460
दिव्यांगता/कुष्ठा प्रतिशतन्यूनतम 40%, अधिकतम 100%न्यूनतम 1%, अधिकतम 100%
अन्य पेंशनअन्य पेंशन योजना से लाभान्वित हैं तो अपात्रअन्य पेंशन योजना से लाभान्वित हैं तो अपात्र
मासिक पेंशन राशि₹1,000₹3,000

📋 आवश्यक दस्तावेज़

दिव्यांग पेंशन के लिए:

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में बैंक पासबुक की छायाप्रति

कुष्ठ पेंशन के लिए:

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में बैंक पासबुक की छायाप्रति

🔍 सत्यापन प्रक्रिया

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मई एवं जून माह में कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक व अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

आवेदक को पेंशन की राशि कब मिलेगी?

आवेदक को समाज कल्याण अधिकारी से अनुमोदन की तारीख से पेंशन राशि के लिए अधिकृत किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाती है (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च)।

क्या आवेदक एक से अधिक पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है?

किसी भी पेंशन का लाभ उठाने के लिए केवल एक आवेदन भरना है। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन भरा जाता है, तो संबंधित सभी अभिलेखों को डुप्लिकेट खाता विवरण मानकर खारिज कर दिया जाता है, जिससे कोई भी आवेदन लाभान्वित नहीं होता। आवेदक तभी दोबारा आवेदन कर सकता है जब उसका पिछला आवेदन जनपदीय अधिकारी द्वारा रोक दिया गया हो।

📝 आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है:

ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन

  1. सबसे पहले अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
  2. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  4. भरा हुआ आवेदन फॉर्म संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें।
  5. दस्तावेज़ों की जाँच के बाद स्वीकृति मिलने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन

  • सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पर sspy-up.gov.in टाइप करें। इसके बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर सबसे ऊपर “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा — उस पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें — आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय का विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
  • संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें, कैप्चा भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।
  • अंत में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा — इससे आवेदन की स्थिति चेक की जा सकती है।

📄 अपने ग्राम पंचायत की पेंशनर सूची कैसे देखें?

  • सबसे पहले sspy-up.gov.in वेब पेज खोलें।
  • पेंशनर सूची के अंतर्गत अपने संबंधित वित्तीय वर्ष (जैसे 2026-27) की सूची पर क्लिक करें।
  • अपने जनपद के नाम पर क्लिक करें — विकासखण्ड की सूची दिखेगी।
  • संबंधित विकासखण्ड के नाम पर क्लिक करें — सभी ग्राम पंचायतों की सूची खुल जाएगी।
  • संबंधित ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें — सभी ग्रामों की सूची दिखेगी।
  • अपने ग्राम के सामने लिखी कुल पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करें — अपने ग्राम से संबंधित पेंशनरों की सूची दिखने लगेगी।

इसी प्रक्रिया से आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम की पेंशनर सूची देख सकते हैं — पोर्टल हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग सूची दिखाता है, इसलिए सही वर्ष चुनना न भूलें।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिव्यांग पेंशन में कितनी राशि मिलती है?

40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है, जो हर 3 महीने में एक किस्त के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

कुष्ठावस्था पेंशन में कितनी राशि मिलती है?

1% या उससे अधिक और 1 वर्ष से अधिक समय से कुष्ठ रोग से ग्रस्त पात्र व्यक्ति को ₹3,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

दिव्यांग पेंशन के लिए 18-150 वर्ष की आयु के 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, और कुष्ठ पेंशन के लिए 1-150 वर्ष की आयु के 1% या अधिक कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति पात्र हैं — बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक न हो, और आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑफलाइन (समाज कल्याण/विकास खण्ड कार्यालय के माध्यम से) या ऑनलाइन (sspy-up.gov.in पोर्टल से) किया जा सकता है। दोनों तरीकों में ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं।

पेंशन की किस्त कब-कब आती है?

एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 किस्तों में आती है — अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च।

क्या एक से अधिक पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है?

नहीं। किसी भी पेंशन का लाभ लेने के लिए केवल एक आवेदन मान्य है। एक से अधिक आवेदन करने पर सभी अभिलेख डुप्लिकेट मानकर खारिज कर दिए जाते हैं।

अभी क्या करें?

अगर आपके परिवार या आस-पास कोई दिव्यांग या कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति है जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ा है, तो आज ही ज़रूरी दस्तावेज़ (दिव्यांगता/कुष्ठ प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार) तैयार करें और अपने नज़दीकी समाज कल्याण कार्यालय या CSC केंद्र से आवेदन करवाएं। आवेदन की स्थिति और पेंशनर सूची sspy-up.gov.in पोर्टल पर कभी भी चेक की जा सकती है।

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