निराश्रित महिला पेंशन योजना 2026 (उत्तर प्रदेश) — विधवा महिलाओं को ₹1,000/माह की आर्थिक सहायता | पूरी जानकारी

🔴 अपडेट (जुलाई 2026)

उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) की राशि ₹500/माह से बढ़ाकर ₹1,000/माह कर दी है (2024-25 बजट में लागू)। यह अब तक की पुष्टि की गई दर है। ध्यान दें: 2026-27 बजट चर्चाओं में राशि को आगे बढ़ाकर ₹1,500/माह करने की बात कही जा रही है, लेकिन यह अभी प्रस्तावित/चर्चा में है — आधिकारिक तौर पर लागू होने की पुष्टि नहीं मिली है। ताज़ा स्थिति के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल या अपने समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

सीधा जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाओं के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना) चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।

📊 निराश्रित महिला पेंशन योजना 2026 – एक नज़र में

विवरणजानकारी
योजना का नामनिराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन)
राज्यउत्तर प्रदेश
संचालक विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी18 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रित/विधवा महिलाएं
मासिक पेंशन₹1,000 प्रतिमाह
वार्षिक आय सीमा₹2 लाख से अधिक नहीं (समस्त स्रोतों से)
भुगतान का तरीकाDBT — सीधे बैंक खाते में, हर 3 महीने में एक किस्त
आधिकारिक पोर्टलsspy-up.gov.in
अंतिम अद्यतनजुलाई 2026

🎯 योजना के उद्देश्य

  • उत्तरप्रदेश राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने में सहयोग देना।
  • प्रोत्साहन धनराशि सीधे राज्य में विधवा महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाना।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि प्रदेश की निराश्रित/विधवा महिलाओं को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े।

✅ पात्रता

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की निवासी हो।
  • आवेदिका के पति की मृत्यु हो गई हो।
  • आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका व उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका को राज्य या केंद्र सरकार की किसी और योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।

📋 आवश्यक दस्तावेज़

  1. आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  2. पति की मृत्यु सम्बन्धित प्रमाण पत्र
  3. जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
  4. पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आईडी / राशन कार्ड / आधार कार्ड)
  5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. मोबाइल नंबर (स्वयं का या निकटतम परिजन का)
  8. राज्य या केंद्र सरकार की किसी और योजना से पेंशन न प्राप्त होने का शपथ पत्र

💰 मासिक पेंशन राशि

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदिका को वर्तमान में ₹1,000 प्रतिमाह की धनराशि दी जाती है (2024-25 बजट में ₹500 से बढ़ाकर लागू की गई)। राशि हर वित्तीय वर्ष में 4 अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाती है — अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक।

🔍 सत्यापन प्रक्रिया

योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मई एवं जून माह में कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक व अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

आवेदक को पेंशन की राशि कब मिलेगी?

आवेदक को समाज कल्याण अधिकारी से अनुमोदन की तारीख से पेंशन राशि के लिए अधिकृत किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाती है (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च)।

क्या आवेदक एक से अधिक पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है?

किसी भी पेंशन का लाभ उठाने के लिए केवल एक आवेदन भरना है। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन भरा जाता है, तो संबंधित सभी अभिलेखों को डुप्लिकेट खाता विवरण मानकर खारिज कर दिया जाता है, जिससे कोई भी आवेदन लाभान्वित नहीं होता। आवेदक तभी दोबारा आवेदन कर सकता है जब उसका पिछला आवेदन जनपदीय अधिकारी द्वारा रोक दिया गया हो। डुप्लिकेट आवेदन की पूरी ज़िम्मेदारी आवेदक की खुद की होगी।

📝 आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है:

ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन

  • सबसे पहले अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें।
  • दस्तावेज़ों की जाँच के बाद स्वीकृति मिलने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन

  • सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र पर sspy-up.gov.in टाइप करें। इसके बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर सबसे ऊपर “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा — उस पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें — आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय का विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
  • संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें, कैप्चा भरें और Submit बटन पर क्लिक करें।
  • अंत में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा — इससे आवेदन की स्थिति चेक की जा सकती है।

📄 अपने ग्राम पंचायत की पेंशनर सूची कैसे देखें?

  1. सबसे पहले sspy-up.gov.in वेब पेज खोलें।
  2. पेंशनर सूची के अंतर्गत अपने संबंधित वित्तीय वर्ष (जैसे 2026-27) की सूची पर क्लिक करें।
  3. अपने जनपद के नाम पर क्लिक करें — विकासखण्ड की सूची दिखेगी।
  4. संबंधित विकासखण्ड के नाम पर क्लिक करें — सभी ग्राम पंचायतों की सूची खुल जाएगी।
  5. संबंधित ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें — सभी ग्रामों की सूची दिखेगी।
  6. अपने ग्राम के सामने लिखी कुल पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करें — अपने ग्राम से संबंधित पेंशनरों की सूची दिखने लगेगी।

इसी प्रक्रिया से आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम की पेंशनर सूची देख सकते हैं — पोर्टल हर वित्तीय वर्ष के लिए अलग सूची दिखाता है, इसलिए सही वर्ष चुनना न भूलें।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

निराश्रित महिला पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?

वर्तमान में पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है, जो हर 3 महीने में एक किस्त के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि 2024-25 बजट में ₹500 से बढ़ाकर लागू की गई थी।

क्या पेंशन राशि ₹1,500 हो गई है?

2026-27 बजट चर्चाओं में राशि को ₹1,500/माह तक बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक इसके आधिकारिक तौर पर लागू होने की पुष्टि नहीं है। ताज़ा स्थिति जानने के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल या अपने समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश की निवासी वे महिलाएं पात्र हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं है, और जिन्हें किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑफलाइन (समाज कल्याण/विकास खण्ड कार्यालय के माध्यम से) या ऑनलाइन (sspy-up.gov.in पोर्टल से) किया जा सकता है। दोनों ही तरीकों में ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं।

पेंशन की किस्त कब-कब आती है?

एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 किस्तों में आती है — अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च।

क्या एक से अधिक पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है?

नहीं। किसी भी पेंशन का लाभ लेने के लिए केवल एक आवेदन मान्य है। एक से अधिक आवेदन करने पर सभी अभिलेख डुप्लिकेट मानकर खारिज कर दिए जाते हैं।

अभी क्या करें?

अगर आपके परिवार या आस-पास कोई निराश्रित/विधवा महिला है जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी है, तो आज ही ज़रूरी दस्तावेज़ (मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार) तैयार करें और अपने नज़दीकी समाज कल्याण कार्यालय या CSC केंद्र से आवेदन करवाएं। आवेदन की स्थिति और पेंशनर सूची sspy-up.gov.in पोर्टल पर कभी भी चेक की जा सकती है।

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