📌 अपडेट (2026): उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की राशि अब ₹1,000 प्रति माह है — पहले यह ₹500/माह थी। राशि हर तीन महीने में एक साथ (₹3,000 प्रति किस्त) DBT से बैंक खाते में आती है। योजना का बजट 2025-26 में ₹7,377 करोड़ से बढ़ाकर ₹8,105 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक scheme है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बुज़ुर्गों को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देती है — यह राशि तिमाही आधार पर ₹3,000 की किस्त में सीधे बैंक खाते में DBT से ट्रांसफर होती है। पात्रता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन sspy-up.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन या समाज कल्याण कार्यालय से ऑफलाइन किया जा सकता है।
Table of Contents
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Yojana) |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संचालक विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
| मासिक पेंशन राशि | ₹1,000/माह |
| भुगतान अवधि | तिमाही — ₹3,000 हर 3 महीने में |
| आय सीमा (ग्रामीण) | ₹46,080/वर्ष |
| आय सीमा (शहरी) | ₹56,460/वर्ष |
| Payment Mode | DBT — Aadhaar-Linked Bank Account |
| आवेदन पोर्टल | sspy-up.gov.in |
| योजना बजट (2025-26) | ₹8,105 करोड़ (प्रस्तावित, ₹7,377 करोड़ से वृद्धि) |
| Verification | हर साल मई-जून में |
| Central Component | IGNOAPS — ₹300 (60-79 वर्ष) / ₹500 (80+ वर्ष) |
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश क्या है — और राशि में हाल का बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। पेंशन की धनराशि हर महीने नहीं, बल्कि तिमाही आधार पर एक साथ लाभार्थी के खाते में Direct Benefit Transfer के माध्यम से ट्रांसफर होती है — इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लें — यह राशि दो हिस्सों से मिलकर बनती है। केंद्र सरकार की Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) के तहत 60-79 वर्ष आयु वर्ग को ₹300/माह और 80+ वर्ष वालों को ₹500/माह मिलता है — बाकी राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से जोड़ती है, जिससे कुल मिलाकर लाभार्थी को ₹1,000/माह मिलता है।
UPSC/State PCS Perspective: यह योजना National Social Assistance Programme (NSAP) के राज्य-स्तरीय implementation का उदाहरण है — जहाँ Centre और State दोनों मिलकर पेंशन राशि fund करते हैं। तिमाही disbursement model (एक साथ बड़ी राशि, बार-बार छोटी राशि की जगह) — administrative efficiency और transaction cost कम करने की एक रणनीति है, जो कई राज्यों की Social Security Pension योजनाओं में अपनाई जाती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश का उद्देश्य
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन में सहयोग देना
- पेंशन की राशि सीधे वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा करना — बिचौलियों को हटाना
- राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन की वित्तीय समस्याओं की चिंता से मुक्त करना
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश पात्रता
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी |
| न्यूनतम आयु | 60 वर्ष |
| आय सीमा — ग्रामीण क्षेत्र | ₹46,080/वर्ष तक |
| आय सीमा — शहरी क्षेत्र | ₹56,460/वर्ष तक |
| आर्थिक स्थिति | गरीबी रेखा के नीचे (BPL) या समकक्ष |
ज़रूरी दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (वोटर ID/राशन कार्ड/आधार कार्ड)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- आय प्रमाण पत्र
मासिक पेंशन — पूरी Breakdown समझें
| आयु वर्ग | केंद्र अंश (IGNOAPS) | राज्य अंश | कुल राशि/माह |
|---|---|---|---|
| 60-79 वर्ष | ₹300 | शेष राशि | ₹1,000 |
| 80+ वर्ष | ₹500 | शेष राशि | ₹1,000 |
ध्यान दें — पुराने notification में 60-79 वर्ष वालों के लिए ₹300 (राज्य) + ₹200 (केंद्र) = ₹500 और 80+ के लिए पूरा ₹500 केंद्र अंश बताया गया था। वर्तमान में कुल राशि ₹1,000/माह तक बढ़ चुकी है — exact केंद्र-राज्य split के लिए नवीनतम शासनादेश सत्यापित करें।
राशि तिमाही किस्तों में आती है — यानी हर बार ₹3,000 (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च के लिए)।
आवेदन की प्रक्रिया — Online और Offline दोनों
ऑफलाइन प्रक्रिया
Step 1: अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या विकास खंड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें
Step 2: आवेदन फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरें
Step 3: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
Step 4: अपना आवेदन फॉर्म संबंधित Common Service Centre (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें
Step 5: आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच के बाद स्वीकृति मिलने पर लाभान्वित किया जाएगा
ऑनलाइन प्रक्रिया
Step 1: sspy-up.gov.in पर जाएं — यह Uttar Pradesh की Integrated Social Pension Portal है
Step 2: होम पेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” विकल्प पर क्लिक करें
Step 3: “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें
Step 4: व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय का विवरण ध्यानपूर्वक भरें
Step 5: संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें
Step 6: Captcha भरकर Submit करें
Step 7: अंत में एक Registration Number प्राप्त होगा — इसे संभालकर रखें, status track करने में काम आएगा
Status कैसे Check करें?
Step 1: sspy-up.gov.in पर जाएं
Step 2: संबंधित पेंशन योजना विंडो में “Application Status” विकल्प चुनें
Step 3: Registration ID और Mobile Number डालकर “Send OTP” पर क्लिक करें
Step 4: Registered Mobile पर आए OTP को दर्ज करें
Step 5: “Submit” पर क्लिक करें — आपकी application status स्क्रीन पर खुल जाएगी
अपने ग्राम पंचायत की पेंशनर सूची कैसे देखें?
Step 1: sspy-up.gov.in पर जाएं
Step 2: “पेंशनर सूची” के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष की सूची पर क्लिक करें
Step 3: अपने जनपद के नाम पर क्लिक करें — विकासखंड की सूची प्रदर्शित होगी
Step 4: अपने विकासखंड के नाम पर क्लिक करें — संबंधित ग्राम पंचायतों की सूची खुलेगी
Step 5: अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करें — समस्त ग्राम की सूची प्रदर्शित होगी
Step 6: अपने गांव के सामने लिखी कुल पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करें
Step 7: अब आपके सामने अपने गांव से संबंधित पेंशनरों की पूरी सूची प्रदर्शित होगी
सत्यापन प्रक्रिया
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, इसके अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मई और जून महीने में कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक और अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर, उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
ध्यान दें: जून 2026 में यह सत्यापन प्रक्रिया चल रही होगी — अगर आपका नाम सूची से हट गया लगे, तो सबसे पहले अपनी eligibility (आयु, आय सीमा) दोबारा confirm करें और समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
पेंशन कब मिलेगी?
आवेदक को समाज कल्याण अधिकारी से अनुमोदन की तारीख से पेंशन राशि के लिए अधिकृत किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 अलग-अलग तिमाही किस्तों में वितरित की जाती है:
| Quarter | अवधि |
|---|---|
| Q1 | अप्रैल से जून |
| Q2 | जुलाई से सितंबर |
| Q3 | अक्टूबर से दिसंबर |
| Q4 | जनवरी से मार्च |
क्या एक से अधिक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
किसी भी पेंशन का लाभ उठाने के लिए केवल एक आवेदन भरना है। यदि आवेदक द्वारा अधिक आवेदन भरा जाता है, तो उससे जुड़े सभी अभिलेखों को डुप्लिकेट खाता विवरण मानकर खारिज कर दिया जाता है — इस स्थिति में कोई भी आवेदन लाभान्वित नहीं होगा।
आवेदक तभी दोबारा आवेदन कर सकता है जब उसका पिछला आवेदन जनपदीय अधिकारी द्वारा रोका गया हो। डुप्लिकेट खाता विवरण की पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में अब कितनी राशि मिलती है?
₹1,000 प्रति माह — जो तिमाही आधार पर ₹3,000 की किस्त में DBT से बैंक खाते में आती है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश पात्रता के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
60 वर्ष।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में आय सीमा क्या है?
ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/वर्ष और शहरी क्षेत्र में ₹56,460/वर्ष तक।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए Apply कहाँ करें?
sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन, या नज़दीकी समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में ऑफलाइन।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में पेंशन कितनी बार मिलती है?
तिमाही — साल में 4 बार (अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर, जनवरी-मार्च)।
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश का बजट कितना है?
2025-26 में ₹8,105 करोड़ प्रस्तावित — पिछले ₹7,377 करोड़ से वृद्धि।
Verification कब होता है?
हर साल मई और जून महीने में — मृतक/अपात्र पेंशनरों को हटाकर नए पात्र लाभार्थी जोड़े जाते हैं।
अपने गांव की पेंशनर लिस्ट कैसे देखें?
sspy-up.gov.in पर जिला → विकासखंड → ग्राम पंचायत चुनकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
क्या एक व्यक्ति 2 पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं। केवल एक आवेदन मान्य है — एक से अधिक आवेदन करने पर सभी खारिज हो सकते हैं।
Status कैसे Check करें?
sspy-up.gov.in पर Registration ID और Mobile Number से OTP-based login करके।
आधिकारिक स्रोत
- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग — sspy-up.gov.in
- उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.

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