📌 अपडेट (2026): PM किसान मानधन योजना (PM-KMY) 5 साल सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है। LIC द्वारा प्रबंधित इस पेंशन फंड में लाखों किसान नामांकित हैं। PM Kisan Samman Nidhi के लाभार्थी किसान अब PM Kisan किस्त से सीधे योगदान Auto-Debit करा सकते हैं।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसका लक्ष्य 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन देना है।
यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है। इसमें 18 से 40 वर्ष के किसान नामांकन कर सकते हैं।
पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है। किसान की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को पेंशन मिलती रहती है।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | PM किसान मानधन योजना (PM-KMY) |
| मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| लॉन्च तिथि | 9 अगस्त 2019 |
| पेंशन राशि | ₹3,000 प्रतिमाह |
| पेंशन शुरू होने की आयु | 60 वर्ष |
| नामांकन आयु | 18 से 40 वर्ष |
| न्यूनतम योगदान | ₹55/माह (18 वर्ष में) |
| अधिकतम योगदान | ₹200/माह (40 वर्ष में) |
| सरकार का योगदान | किसान के बराबर |
| Pension Fund Manager | LIC (Life Insurance Corporation) |
| रजिस्ट्रेशन | CSC (Common Service Centre) — निःशुल्क |
| आधिकारिक पोर्टल | pmkmy.gov.in |
PM-KMY के मुख्य लाभ
1. ₹3,000 प्रतिमाह गारंटीड पेंशन
60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 सीधे बैंक खाते में। यह पेंशन जीवनभर मिलती रहती है।
2. सरकार देती है बराबर योगदान
किसान जितना योगदान देता है, केंद्र सरकार उतना ही राशि Pension Fund में जमा करती है। 29 वर्ष की median entry age पर किसान ₹100/माह देता है और सरकार भी ₹100/माह देती है।
3. पत्नी को अलग पेंशन
पत्नी अलग से योगदान करके खुद के लिए ₹3,000/माह की अलग पेंशन पा सकती हैं।
4. PM Kisan से Auto-Debit सुविधा
PM Kisan Samman Nidhi के लाभार्थी किसान अपना मासिक योगदान PM Kisan की किस्त से सीधे Auto-Debit करा सकते हैं।
5. बीच में छोड़ने पर पैसा सुरक्षित
यदि कोई किसान योजना बीच में छोड़ना चाहे तो उनका जमा पैसा नष्ट नहीं होगा — बैंक बचत खाते के बराबर ब्याज सहित वापस मिलेगा।
6. मृत्यु पर पत्नी को लाभ
किसान की मृत्यु होने पर पत्नी को 50% पेंशन (₹1,500/माह) मिलती रहती है।
Contribution Chart — उम्र के हिसाब से कितना देना होगा?
18 वर्ष में नामांकन करने पर सबसे कम ₹55/माह और 40 वर्ष में नामांकन करने पर ₹200/माह योगदान देना होता है।
| नामांकन आयु | किसान का मासिक योगदान | सरकार का योगदान | कुल मासिक जमा |
|---|---|---|---|
| 18 वर्ष | ₹55 | ₹55 | ₹110 |
| 20 वर्ष | ₹61 | ₹61 | ₹122 |
| 25 वर्ष | ₹80 | ₹80 | ₹160 |
| 29 वर्ष | ₹100 | ₹100 | ₹200 |
| 30 वर्ष | ₹105 | ₹105 | ₹210 |
| 35 वर्ष | ₹150 | ₹150 | ₹300 |
| 40 वर्ष | ₹200 | ₹200 | ₹400 |
✅ सबसे अच्छा समय: जितनी कम उम्र में नामांकन करेंगे उतना कम योगदान देना होगा — और ₹3,000 पेंशन उतनी ही देर तक मिलती रहेगी।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले किसान पात्र हैं:
पात्र:
- लघु एवं सीमांत किसान — 2 हेक्टेयर तक खेती की जमीन
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
- राज्य/UTs के भूमि अभिलेख में नाम दर्ज होना चाहिए
अपात्र (इन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा):
- NPS, ESIC, EPFO जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किसान
- PM Shram Yogi Maandhan या PM Vyapari Maandhan के लाभार्थी
- संस्थागत भूमिधारक
- पूर्व/वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर
- पूर्व/वर्तमान सरकारी अधिकारी (Group D को छोड़कर)
- आयकर देने वाले व्यक्ति
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (IFSC सहित)
- खसरा/खतौनी (भूमि का रिकॉर्ड)
- मोबाइल नंबर
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
रजिस्ट्रेशन कैसे करें — Step by Step
CSC (Common Service Centre) से
Step 1: नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
Step 2: आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि रिकॉर्ड साथ लाएं।
Step 3: CSC Operator आपका Online Registration करेगा — Aadhaar Authentication होगी।
Step 4: Registration के दौरान Pension Unique Number और Pension Card बनाया जाएगा।
Step 5: पहली किस्त का भुगतान करें — बाद में Auto-Debit चालू होगी।
📌 Registration बिल्कुल मुफ्त है। CSC ₹30 का charge लेता है जो राज्य सरकार देती है — किसान को नहीं।
ऑनलाइन (PM Kisan लाभार्थियों के लिए)
PM Kisan Samman Nidhi के लाभार्थी किसान PM Kisan Portal पर जाकर अपना योगदान PM Kisan की किस्त से सीधे Auto-Debit कर सकते हैं।
pmkmy.gov.in पर भी Self-Registration की सुविधा उपलब्ध है।
योगदान न दे पाएं तो क्या होगा?
यदि कोई किसान नियमित योगदान नहीं कर पाता तो उसे बकाया योगदान + निर्धारित ब्याज के साथ जमा करके खाता नियमित कराने की अनुमति है। पहले महीने से कोई Late Fee नहीं। 3 Payment Cycles तक बिना ब्याज के demand raise होती है।
PM-KMY बनाम अटल पेंशन योजना (APY) — अंतर
| विषय | PM किसान मानधन | अटल पेंशन योजना |
|---|---|---|
| किसके लिए | लघु/सीमांत किसान | असंगठित क्षेत्र |
| पेंशन | ₹3,000/माह (Fixed) | ₹1,000–₹5,000 (Choice) |
| आयु सीमा | 18–40 वर्ष | 18–40 वर्ष |
| जमीन की शर्त | 2 हेक्टेयर तक | नहीं |
| सरकार का योगदान | किसान के बराबर | सह-योगदान |
| Pension Fund | LIC | PFRDA |
| पोर्टल | pmkmy.gov.in | npscra.nsdl.co.in |
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID 2053142 — PM-KMY 5 Years Anniversary
- PIB PRID 1705511 — PM-KMY Objectives
- आधिकारिक पोर्टल: pmkmy.gov.in
- मंत्रालय: agricoop.nic.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?
PM किसान मानधन योजना (PM-KMY) लघु और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें 18-40 वर्ष के किसान ₹55-₹200/माह का योगदान देकर 60 वर्ष के बाद ₹3,000/माह की गारंटीड पेंशन पाते हैं।
PM किसान मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3,000 प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन जीवनभर मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में DBT से आती है।
PM किसान मानधन में कितना योगदान देना होता है?
योगदान आयु पर निर्भर है। 18 वर्ष में नामांकन पर ₹55/माह और 40 वर्ष में ₹200/माह देना होता है। केंद्र सरकार किसान के बराबर योगदान देती है।
PM किसान मानधन का Registration कहाँ होता है?
नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर निःशुल्क Registration होता है। pmkmy.gov.in पर भी Online Registration की सुविधा है। PM Kisan लाभार्थी किसान PM Kisan Portal से भी जुड़ सकते हैं।
क्या पत्नी को भी पेंशन मिल सकती है?
हाँ। पत्नी अलग से योगदान करके खुद के लिए ₹3,000/माह की अलग पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को ₹1,500/माह (50%) मिलती रहती है।
योजना छोड़ने पर पैसा वापस मिलेगा?
हाँ। बीच में योजना छोड़ने पर जमा राशि बैंक बचत खाते के बराबर ब्याज सहित वापस मिलती है। पैसा कभी नष्ट नहीं होता।
PM Kisan लाभार्थी किसान कैसे जोड़ें?
PM Kisan Samman Nidhi के लाभार्थी किसान PM Kisan Portal पर Login करके PM-KMY में नामांकन कर सकते हैं और योगदान PM Kisan की किस्त से Auto-Debit करा सकते हैं।
इस योजना में कौन किसान पात्र नहीं है?
NPS, ESIC, EPFO में शामिल किसान, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले, आयकर देने वाले, सरकारी कर्मचारी (Group D को छोड़कर), सांसद/विधायक/मंत्री — ये सभी अपात्र हैं।
PM-KMY में कितनी जमीन की शर्त है?
2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक खेती की जमीन होनी चाहिए और उसका नाम राज्य/UT के भूमि अभिलेख में दर्ज होना चाहिए।
LIC इस योजना में क्या भूमिका निभाती है?
Life Insurance Corporation of India (LIC) PM-KMY का Pension Fund Manager है। LIC पेंशन फंड का प्रबंधन करती है और 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करती है।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.

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