📌 अपडेट (2026): पालनहार योजना में राशि बढ़ाई गई है — 0-5 वर्ष के बच्चों के लिए ₹1,500/माह और 6-18 वर्ष के लिए ₹2,500/माह। पुरानी ₹500 और ₹1,000 की राशि अब outdated हो चुकी है। साथ ही वस्त्र, जूते, स्वेटर के लिए ₹2,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त मिलते हैं।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक scheme है जो 8 फरवरी 2005 को शुरू हुई थी। यह योजना अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों (0-18 वर्ष) के पालन-पोषण के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार या परिचित “पालनहार” को मासिक सहायता देती है। 0-5 वर्ष के बच्चों को ₹1,500/माह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹2,500/माह — साथ में कपड़े-जूते के लिए ₹2,000/वर्ष अतिरिक्त। यह राशि DBT से Jan Aadhaar linked बैंक खाते में आती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित।
पालनहार योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पालनहार योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| शुरुआत | 8 फरवरी 2005 |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| लाभार्थी आयु | 0 से 18 वर्ष |
| राशि (0-5 वर्ष) | ₹1,500/माह |
| राशि (6-18 वर्ष) | ₹2,500/माह |
| वार्षिक अतिरिक्त | ₹2,000/वर्ष (वस्त्र, जूते, स्वेटर) |
| Payment Mode | DBT — Jan Aadhaar linked Bank Account |
| पालनहार आय सीमा | ₹1.20 लाख/वर्ष से अधिक नहीं |
| निवास शर्त | पालनहार और बच्चा — कम से कम 3 वर्ष राजस्थान में |
| Apply | E-Mitra Kiosk या sje.rajasthan.gov.in |
| Annual Renewal | हर वर्ष अनिवार्य |
| Jan Aadhaar | अनिवार्य — Mobile linked होना चाहिए |
पालनहार योजना क्या है — और यह क्यों अनूठी है?
अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखभाल के दो तरीके होते हैं — पहला है “संस्थागत” यानी उन्हें orphanage या child care institution में रखना। दूसरा है “पारिवारिक” यानी उनके किसी रिश्तेदार या परिचित के घर में।
पालनहार योजना दूसरे तरीके को चुनती है — और इसी में इसकी असली ताकत है। इस योजना में अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा की व्यवस्था समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में की जाती है — इच्छुक व्यक्ति को “पालनहार” बनाकर।
यानी बच्चा अपने परिवारजन के साथ ही रहता है, अजनबी माहौल में नहीं जाता — और सरकार उस “पालनहार” को आर्थिक सहायता देती है ताकि वह बच्चे की ज़रूरतें पूरी कर सके।
UPSC/RPSC Perspective: पालनहार योजना, Child Rights (UNCRC के अनुच्छेद 20 — Family Environment) के सिद्धांत पर आधारित है — जो कहता है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित परिवारजन की देखभाल में होता है, institutional care में नहीं। यह Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के spirit से मेल खाती है। Rajasthan ने 2005 में यह model अपनाकर एक progressive Child Welfare Policy का उदाहरण पेश किया।
2026 में राशि में बदलाव — क्या पुराना था, अब क्या है?
| आयु वर्ग | पुरानी राशि (2005-2023) | नई राशि (2024-2026) |
|---|---|---|
| 0-5 वर्ष | ₹500/माह | ₹1,500/माह |
| 6-18 वर्ष | ₹1,000/माह | ₹2,500/माह |
| वार्षिक अतिरिक्त | ₹2,000/वर्ष | ₹2,000/वर्ष (वही) |
यह 3 गुना वृद्धि है — जो महंगाई और बच्चों की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है।
9 पात्र श्रेणियां — कौन-कौन से बच्चे Eligible हैं?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक/बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए है।
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| 1. अनाथ बच्चे | जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो |
| 2. मृत्युदंड/आजीवन कारावास | न्यायिक प्रक्रिया से दंडित माता-पिता की संतान |
| 3. निराश्रित विधवा माता | निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतान |
| 4. नाता जाने वाली माता | की अधिकतम 3 संतान |
| 5. पुनर्विवाहित विधवा माता | की संतान |
| 6. AIDS/HIV पीड़ित माता-पिता | की संतान |
| 7. कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता | की संतान |
| 8. विशेष योग्यजन (दिव्यांग) माता-पिता | की संतान |
| 9. तलाकशुदा/परित्यक्ता माता | की संतान |
इन 9 categories में से किसी एक में आने वाला बच्चा पालनहार योजना का लाभार्थी हो सकता है।
पालनहार की शर्तें और पात्रता
“पालनहार” वह व्यक्ति है जो बच्चे की देखभाल करता है — उनके लिए निम्न शर्तें हैं:
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- पालनहार और बच्चा — कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हों
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- Jan Aadhaar Card अनिवार्य — Mobile Number linked होना चाहिए
- 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण/Pre-School Education अनिवार्य
- 6 वर्ष की आयु में स्कूल में दाखिला अनिवार्य — तभी ₹2,500 की राशि मिलेगी
क्या-क्या Benefits मिलते हैं?
| लाभ | राशि/विवरण |
|---|---|
| मासिक सहायता (0-5 वर्ष) | ₹1,500/माह |
| मासिक सहायता (6-18 वर्ष) | ₹2,500/माह |
| वार्षिक वस्त्र सहायता | ₹2,000/वर्ष (वस्त्र, जूते, स्वेटर) |
| शिक्षा | स्कूल/आंगनवाड़ी के through नियमित शिक्षा |
ध्यान दें: ₹2,000 वार्षिक सहायता विधवा माता और “नाता” श्रेणी को नहीं मिलती — बाकी सभी श्रेणियों को मिलती है।
ज़रूरी दस्तावेज — Category-wise
सभी के लिए Common Documents:
- पालनहार का आधार कार्ड + Jan Aadhaar Card
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
- आंगनवाड़ी/स्कूल में admission प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र (BPL होने पर आवश्यक नहीं)
Category-wise विशेष Documents:
| श्रेणी | ज़रूरी दस्तावेज़ |
|---|---|
| अनाथ | माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
| मृत्युदंड/कारावास | न्यायालय के दंडादेश की प्रति |
| निराश्रित विधवा | विधवा पेंशन भुगतान (PPO) की प्रति |
| नाता माता | 1 वर्ष से अधिक नाता होने का प्रमाण |
| पुनर्विवाहित विधवा | पुनर्विवाह प्रमाण |
| AIDS/HIV | ART Centre का Green Card/ART Diary |
| कुष्ठ रोग | सक्षम बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण |
| तलाकशुदा | तलाक/परित्यक्ता पेंशन PPO प्रति |
| दिव्यांग माता-पिता | 40%+ निशक्तता का प्रमाण |
Apply कैसे करें? — E-Mitra से
पालनहार योजना में आवेदन E-Mitra Kiosk केंद्र पर संपर्क करके किया जाता है।
Online (sje.rajasthan.gov.in के through):
Step 1: sje.rajasthan.gov.in पर जाएं
Step 2: “Apply Online/E-Services” में “Palanhar Legacy Module” select करें
Step 3: “Sign Up – Registration” करें
Step 4: Login के बाद Application Form भरें
Step 5: सभी documents upload करें
Step 6: Submit करें — Acknowledgement लें
Offline (E-Mitra से):
Step 1: नज़दीकी E-Mitra Kiosk पर जाएं
Step 2: “पालनहार योजना” application के लिए request करें
Step 3: सभी documents दें — Operator form fill करेगा
Step 4: Submit के बाद receipt लें
Annual Renewal — हर साल अनिवार्य
योजना से जुड़े परिवार को हर वर्ष सदस्यता हेतु वार्षिक तौर पर registration करवाना अनिवार्य होता है।
Renewal नहीं कराने पर payment रुक सकती है। हर साल E-Mitra से renewal कराएं।
Payment Status कैसे Check करें?
Step 1: jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाएं
Step 2: “पालनहार योजना एवं लाभार्थी जानकारी” select करें
Step 3: Jan Aadhaar Number या Application ID डालें
Step 4: Payment status, application status और beneficiary details देख सकते हैं
DBT payment के लिए Jan Aadhaar से linked bank account होना ज़रूरी है।
पालनहार योजना बनाम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उत्तराखंड) — तुलना
| पालनहार (राजस्थान) | मुख्यमंत्री वात्सल्य (उत्तराखंड) | |
|---|---|---|
| Coverage | 0-18 वर्ष | 18 वर्ष तक |
| Amount | ₹1,500-₹2,500/माह | ₹3,000/माह |
| Target | 9 categories (विस्तृत) | COVID/अन्य अनाथ |
| Job Quota | नहीं | 5% क्षैतिज आरक्षण |
| State | राजस्थान | उत्तराखंड |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पालनहार योजना में 2026 में कितनी राशि मिलती है?
0-5 वर्ष के बच्चों को ₹1,500/माह और 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹2,500/माह। साथ में वार्षिक ₹2,000 वस्त्र सहायता।
पालनहार योजना कब शुरू हुई?
8 फरवरी 2005 को — राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा।
“पालनहार” की वार्षिक आय सीमा क्या है?
₹1.20 लाख/वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पालनहार और बच्चे का राजस्थान में कितने समय से निवास होना चाहिए?
कम से कम 3 वर्ष।
क्या BPL परिवार को आय प्रमाण पत्र देना होगा?
नहीं — BPL होने पर आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं।
पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
नज़दीकी E-Mitra केंद्र पर जाकर Jan Aadhaar और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
क्या Renewal ज़रूरी है?
हाँ — हर वर्ष वार्षिक registration अनिवार्य है।
₹2,000 वार्षिक सहायता सभी को मिलती है?
नहीं — विधवा माता और नाता श्रेणी को यह नहीं मिलती।
Payment status कैसे check करें?
jansoochna.rajasthan.gov.in पर — Jan Aadhaar Number से।
2 वर्ष के बच्चे को कब तक आंगनवाड़ी में भेजना ज़रूरी है?
2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी और 6 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश अनिवार्य है।
पालनहार योजना में कौन-कौन पात्र है?
अनाथ बच्चे, विधवा माँ के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे, और विशेष श्रेणी सहित कुल 9 श्रेणियों के बच्चे इस योजना के पात्र हैं।
पालनहार योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
Jan Aadhaar, बच्चे का आधार/जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल में दाखिले का प्रमाण, बैंक खाता और श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र) आवश्यक हैं।
आधिकारिक स्रोत
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान — sje.rajasthan.gov.in
- Jan Soochna Portal — jansoochna.rajasthan.gov.in
- Helpline: 0141-2226604
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लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।




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