(आवेदन प्रक्रिया)वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखण्ड 2022|Old Age Pension Yojana Uttarakhand

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्‍था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) प्रारंभ की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।

Table of Contents

वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) का उद्देश्य

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग।
  • प्रोत्साहन धनराशि सीधे राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खाते में जमा किया जाना।
  • उत्तराखण्ड सरकार ने योजना शुरू की है ताकि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन की वित्तीय समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के मुख्य तथ्य

योजना का नामवृद्धावस्था पेंशन योजना
लाभार्थीराज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति
उद्देश्यपेंशन प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ssp.uk.gov.in/
आवेदन का प्रकारऑफलाइन
आर्थिक सहायता1200 रु. प्रतिमाह पेंशन

वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ एव विशेषताए

  • यह योजना सम्पूर्ण उत्तराखंड मे लागू है।
  • इस योजना के अंतर्गत महिला या पुरुष कोई भी आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को किसी अन्य योजना से पेंशन न मिल रही हो।

वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) की पात्रता

  • लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
  • अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जाएगा।
  • गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
  • 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) के लिए आवश्यक दस्तावेज

वृद्धावस्था पेंशन योजना मे आवेदन करते समय निम्न प्रपत्र की आवश्यकता होगी :-

1आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फ़ोटो
2जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
3पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आई डी / राशन कार्ड /आधार कार्ड )
4बैंक पासबुक की छायाप्रति
5आय प्रमाण पत्र

वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) के अंतर्गत मासिक पेंशन

इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य मे निम्नानुसार वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है :-

योजनागरीबी रेखा सेन्यूनतम आयुअधिकतम आयुकेंद्रीय अंशराज्य अंशपेंशन राशि
वृद्धावस्था पेंशननीचे801505007001200
वृद्धावस्था पेंशननीचे607920010001200
वृद्धावस्था पेंशनऊपर80150012001200
वृद्धावस्था पेंशनऊपर6079012001200

वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते है:-

  • आवेदनसर्वप्रथम आपको अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्‍क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
  • आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
  • इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से आनलाईन जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

आनलाईन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर https://ssp.uk.gov.in/टाईप करे। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • होम पेज पर आपके सामने डाउनलोड का लिंक दिखाई देगा.
  • इस लिंक पर क्लिक करने से एक वेब पेज खुल जाएगा जैसा की नीचे दिखाया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इस पेज पर आपको “आवेदन फार्म ” के नीचे दिए गए “वृद्धावस्था पेंशन ” लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद किसान पेंशन के सामने डाउनलोड का लिंक आ जायेगा ।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन का फार्म खुल जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इस पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकाल ले। इस प्रकार आप किसान पेंशन का आवेदन पत्र आनलाईन डाउनलोड कर सकते है ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 

वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कौन-कौन लाभ ले सकता है?

उत्तराखण्ड राज्य के व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है , इस योजना का लाभ ले सकते है।

वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत कितनी पेंशन प्राप्त होती है?

इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1200 रु. की पेंशन प्रदान किया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन वर्ष मे किन-किन माह मे प्राप्त होगी ?

पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है !! यह जून , सितम्बर , दिसंबर और मार्च में दी जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?

यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जा रही है ।

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?

आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है?

ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।

प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या होता है अथवा इस में आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।

अन्य पढे- गौरा देवी कन्याधन योजना

2 thoughts on “(आवेदन प्रक्रिया)वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखण्ड 2022|Old Age Pension Yojana Uttarakhand”

Leave a Comment