उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
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विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाए जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है को प्रति माह एक निश्चित धनराशि के रूप मे आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करना है। जिससे महिलाओ को जीवन यापन हेतु दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े।
विधवा पेंशन योजना के मुख्य तथ्य
| योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
| लाभार्थी | राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है |
| उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना। |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
| आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
| आर्थिक सहायता | 1200 रु. प्रतिमाह पेंशन |
विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की पात्रता
- आवेदिका उत्तराखण्ड राज्य की निवासी हो।
- आवेदिका के पति की मृत्यु हो गई हो।
- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
- लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 1000 तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो ।
- आवेदिका को राज्य या केंद्र सरकार की किसी और योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।
विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) मे आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना मे आवेदन करते समय निम्न प्रपत्र की आवश्यकता होगी :-
- आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फ़ोटो
- पति की मृत्यु संबंधित प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (वोटर आई डी / राशन कार्ड /आधार कार्ड )
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर (स्वयं का या निकटतम परिजन)
- राज्य या केंद्र सरकार की किसी और योजना से पेंशन न प्राप्त होने का शपथ पत्र
विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojana) के अंतर्गत मासिक पेंशन
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य मे निम्नानुसार विधवा पेंशन प्रदान की जाती है :-
| योजना | गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
| विधवा पेंशन | नीचे | 40 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
| विधवा पेंशन | ऊपर | 40 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojana) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते है:-
- आवेदन सर्वप्रथम आपको अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से आनलाईन जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
आनलाईन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर https://ssp.uk.gov.in/टाईप करे। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।

- होम पेज पर आपके सामने डाउनलोड का लिंक दिखाई देगा.
- इस लिंक पर क्लिक करने से एक वेब पेज खुल जाएगा जैसा की नीचे दिखाया गया है।

- इस पेज पर आपको “आवेदन फार्म ” के नीचे दिए गए “विधवा पेंशन ” लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद विधवा पेंशन के सामने डाउनलोड का लिंक आ जायेगा ।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने विधवा पेंशन का फार्म खुल जाएगा।

- इस पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकाल ले। इस प्रकार आप विधवा पेंशन का आवेदन पत्र आनलाईन डाउनलोड कर सकते है ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
विधवा पेंशन के अंतर्गत कौन-कौन लाभ ले सकता है?
उत्तराखण्ड राज्य के व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है , इस योजना का लाभ ले सकते है।
विधवा पेंशन के अंतर्गत कितनी पेंशन प्राप्त होती है?
इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1200 रु. की पेंशन प्रदान किया जाता है।
विधवा पेंशन वर्ष मे किन-किन माह मे प्राप्त होगी ?
पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है !! यह जून , सितम्बर , दिसंबर और मार्च में दी जाती है।
विधवा पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?
यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जा रही है ।
विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?
आय प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।
विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है?
ग्रामीण क्षेत्र में विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की विधवा पेंशन योजना क्या होता है अथवा इस में आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
आगे पढे – वृद्धावस्था पेंशन योजना
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.
