राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक मृत्यु सहायता योजना है,इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी व शहरी क्षेत्र मे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया(महिला या पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु की दशा मे मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हो सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की विशेषताए
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है।
- इस योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाता है जिनके कमाने वाले मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है और उनके परिवार मे कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है।
- परिवार का मुखिया महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मुखिया की मृत्यु होने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन कराना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार की मुखिया की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा एकमुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
- इस योजना के अंतर्गत आनलाईन व आफलाईन दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है।
- आर्थिक सहायता की राशि मृतक के आश्रित के बैंक खाते मे PFMS के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- आर्थिक सहायता की राशि आवेदन की तिथि से 45 दिन के अंदर मृतक के आश्रित के बैंक खाते मे हस्तांतरित कर दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके कमाऊ मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46080 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है
- मुखिया की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हुई हो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र(केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा)
- आय प्रमाण पत्र(तहसील द्वारा जारी किया हुआ)
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आफ़लाईन व आनलाईन दोनों प्रकार से निमन्वत आवेदन कर सकते है
आफ़लाईन प्रक्रिया द्वारा आवेदन
- सर्वप्रथम आपको अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है ।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से आनलाईन जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
आनलाईन प्रक्रिया द्वारा आवेदन
- सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर http://nfbs.upsdc.gov.in टाईप करे।। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।

- होम पेज पर सबसे ऊपर की तरफ आपको “नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा ।

- इस फॉर्म में सर्वप्रथम आपको व्यक्तिगत विवरण ध्यानपूर्वक भरना होगा ।

- इसके बाद बैंक खाते का विवरण व मृतक का विवरण ध्यानपूर्वक भरना होगा।

- इसके बाद आपको संबंधित दस्तावेज आनलाईन अपलोड करना होगा। उसके बाद कैपचा भरकर Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अंत में एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप आसानी से आवेदन फॉर्म की स्थिति को चेक कर सकते हैं ।
आनलाईन आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बाते
इस योजना के अंतर्गत आनलाईन आवेदन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए :-
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी भाषा में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा, सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या होता है व इसमें ऑनलाइन व आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.
