उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के हर गरीब परिवार (बीपीएल) में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए का विकास बॉन्ड और 5100 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना बेटी के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है।
Table of Contents
भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के जन्म के प्रति समाज मे सकारात्मक सोच विकसित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंगानुपात को नियंत्रित करना है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाते हुए समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है. प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर लगाम कसते हुए समान लिंगानुपात स्थापित कर नवजात कन्या को आर्थिक मदद देने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम उत्तर प्रदेश मे बालिका के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखने का भी प्रयास किया जा रहा है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | भाग्य लक्ष्मी योजना |
इसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
विभाग | महिला और बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य की बालिकाए |
उद्देश्य | कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा राज्य मे लिंगानुपात को नियंत्रित करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://mahilakalyan.up.nic.in/ |

भाग्य लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताए
- यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे लागू है ।
- भाग्य लक्ष्मी योजना को ‘मनी फॉर गर्ल चाइल्ड’ योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाता है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य में एक परिवार की दो बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50000 रूपये की धनराशि जमा की जाएगी और माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बेटी की पढ़ाई-लिखाई के लिए सरकारी स्कूल में ही दाखिला जरुरी है।
- यह योजना राज्य में बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सभी बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
- लाभार्थी का बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- उम्मीदवार योजना के लिए मुफ्त में अप्लाई कर सकते है।
- योजना के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि सीधे उम्मीदवारों के बैंक खाते में दी जायेगी।
भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों को निम्न लाभ प्रदान किया जाता है :-
- बेटी का जन्म पर सरकार 50,000 रुपए का बांड देती है।
- यह बांड 21 साल बाद मेच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है।
- इसके अलावा बेटी की जन्म के समय उसकी परवरिश के लिए मां को 5100 रुपए अलग से दिए जाते हैं।
- बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपए डाले जाते हैं।
- कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपए का फायदा दिया जाता है।
- कक्षा 10 में पहुंचने पर बेटी के खाते में 7,000 रुपए डाले जाते हैं।
- कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपए का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है।
- अगर किसी वजह से लड़की की तबीयत खराब हो जाती है तो सरकार इलाज के लिए 25 हजार रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी मदद के तौर पर देगी।
भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता निम्न प्रकार है
- बालिका का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- इसका लाभ उन्हीं बेटियों को मिलता है जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो।
- बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य।
- बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए।
- बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए।
- बेटी का जीवन बीमा कराना जरूरी होगा।
- सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
इस योजना अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन करने हेतु निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होती है :-
- निवास प्रमाण पत्र
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- घर के पते का प्रूफ
- बैंक खाता विवरण
भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है :-
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी सेंटर से भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।यह फार्म आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की भाग्य लक्ष्मी योजना क्या होता है अथवा इस में आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
अन्य लेख पढे संबल योजना