मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के हितग्राहियों को स्वयं का नवीन उद्योग(विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय की स्थापना हेतु कार्यशील पूजी उपलब्ध कराने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है जिससे राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों मे उद्यमों/व्यवसाय मे रुचि पैदा करने के साथ ही उनका आर्थिक विकास हो सके तथा राज्य की अर्थव्यवस्था मे भी सुधार हो सके।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश राज्य के सभी वर्ग के व्यक्ति |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.mponline.gov.in |
वित्तीय सहायता | न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ व विशेषताए
- यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है तथा सम्पूर्ण राज्य मे लागू है।
- यह योजना उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के हितग्राहियों का अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रु. तक ही देय होगी।
- इस योजना के द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्ति आत्म निर्भर बनेंगे तथा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था मे सुधार होगा।
- इस योजना के द्वारा राज्य मे नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक न्यूनतम 10 वी कक्षा उत्तीर्ण हो।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना केवल उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो CGTMSE अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए ही पात्र है, के लिए मान्य होगी। परंतु व्यापारिक गतिविधिया,समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओ को पात्रता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- परियोजना प्रतिवेदन
- राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस(कोई भी एक)
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र
- बी पी एल संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- 10 वी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड
- मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता
- इस योजना के तहत आपको बिजनेस हेतु न्यूनतम लागत 10 लाख रूपये और अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारण्टी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक दे होगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार आनलाईन आवेदन किया जा सकता है:-
- सर्वप्रथम आपको अपने वेब ब्राउजर मे https://msme.mponline.gov.in/ टाईप करना होगा। जिससे मध्यप्रदेश की स्वरोजगार योजनाओ का होम पेज खुल जाएगा।
- उसके बाद इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित पेज खुल जाएगा, इस पेज पर आपको अपने व्यवसाय से संबंधित विभाग के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित विभाग के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको एक पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर यदि आप पहली बार आ रहे है तो आपको सर्वप्रथम SignUP आप्शन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपना पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद आपको Login के आप्शन पर अपनी योजना का चयन कर अपने मोबाईल नंबर व पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा, जिसमे आपको सभी सूचनाए ध्यानपूर्वक भरणी होंगी तथा उसके बाद योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आवेदन सबमिट होने के 15 दिवस के भीतर आवेदक को संबंधित विभाग द्वारा आवेदन पूर्ण या अपूर्ण होने की सूचना आवेदक को प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का क्रियान्वयन
स्वरोजगार योजनाएं संचालित किए जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जाएगा स्वरोजगार योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत योजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15% जोकि अधिकतम 12 लाख रुपए होता है और बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन परिवार के लिए परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20% जोकि अधिकतम 14 लाख रुपये होता है वह सरकार द्वारा देय होगा। तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।
- आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 वर्ष से 7 वर्षों के बीच होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्गों के लिए चलाई गई एक योजना है जिसमे हितग्राहियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया हाता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या पात्रता है?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए | यह योजना समाज के सभी जाति वर्ग के लिए हैं |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी बार लाभ लिया जा सकता है?
इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही लाभ लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया जाता है?
इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत कितनी होनी चाहिए?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर 02 करोड़ रुपये तक की होनी चाहिए।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या होता है व इसमें आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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