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परिवार पहचान पत्र बनवाना और अपडेट कराना अब पूरी तरह निःशुल्क है — किसी भी ऑपरेटर को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। नागरिक अब ppp-office.haryana.gov.in पर Citizen Login के ज़रिए खुद अपनी Family ID में सुधार (Correction) कर सकते हैं। साथ ही, हरियाणा का कोई भी नागरिक जो PPP में पंजीकृत नहीं है, वह अब Citizen Login से घर बैठे अपना परिवार पहचान नंबर (PPN) बना सकता है — CSC सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। ध्यान दें: पोर्टल हर दिन दोपहर 1:00 से 1:15 बजे तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है।
✅ सीधा जवाब
परिवार पहचान पत्र (PPP) हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को दी जाने वाली 8 अंकों की यूनिक Family ID है। यह राज्य की 650+ योजनाओं — पेंशन, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी — का गेटवे है। Family ID बनाने, अपडेट करने या डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in (नया पोर्टल: ppp-office.haryana.gov.in) पर जाएं। सेवा पूरी तरह मुफ़्त है।
परिवार पहचान पत्र 2026 — एक नज़र में
| विषय | जानकारी |
| योजना का नाम | परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra / PPP) |
| राज्य | हरियाणा |
| विभाग | हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) / CRID |
| Family ID | 8 अंक (स्थायी परिवार) | 9 अंक ‘T’ से शुरू (अस्थायी परिवार) |
| शुल्क | पूरी तरह निःशुल्क (₹0) |
| आधिकारिक पोर्टल | meraparivar.haryana.gov.in | ppp-office.haryana.gov.in |
| हेल्पलाइन | 0172-4880500 (सुबह 9 से शाम 6 बजे, सोम–शनि) |
| WhatsApp सहायता | 9888633222 |
| ईमेल | [email protected] |
परिवार पहचान पत्र (PPP) क्या है?
मैं पिछले कई वर्षों से सरकारी योजनाओं पर काम करती हूं और मैंने देखा है कि हरियाणा में अब कोई भी योजना — बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति या राशन कार्ड — बिना Family ID के आगे नहीं बढ़ती। PPP का मकसद है राज्य के हर परिवार का एक प्रमाणिक, सत्यापित डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जिसमें परिवार की संरचना, आय, व्यवसाय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी दर्ज हो।
Family ID जन्म, मृत्यु और विवाह रिकॉर्ड से जुड़ी होती है, जिससे परिवार का डेटा अपने आप अपडेट होता रहता है। सबसे बड़ा फायदा — एक बार डेटा सत्यापित हो जाने के बाद योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ते। पात्र लाभार्थियों का चयन अपने आप (auto-selection) हो जाता है।
किसे Family ID बनवानी ज़रूरी है?
- स्थायी परिवार: हरियाणा में रहने वाले हर परिवार के लिए अनिवार्य — 8 अंकों की स्थायी Family ID मिलती है।
- अस्थायी परिवार: हरियाणा से बाहर रहने वाला परिवार, जो राज्य की किसी योजना/सेवा के लिए आवेदन करना चाहता है — उसे ‘T’ से शुरू होने वाली 9 अंकों की अस्थायी ID मिलती है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (सभी सदस्यों का) — अनिवार्य
- वोटर ID कार्ड (18 वर्ष से ऊपर के सदस्यों के लिए)
- बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (खाताधारक का नाम PPP में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए)
- PAN कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- BPL कार्ड (यदि लागू हो)
- जन्म प्रमाण के लिए कोई एक: जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या वोटर ID
💡 योजना का पैसा पाने के लिए बैंक खाता चाहिए?
घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलें — कोई ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं। आधार + पैन कार्ड से तुरंत खाता खुलता है और DBT का पैसा सीधे आता है।
फ्री में खाता खोलें →डिस्क्लोज़र: इस लिंक से खाता खोलने पर हमें कमीशन मिल सकता है। आपके लिए यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
Family ID ऑनलाइन कैसे बनाएं? (नया तरीका — Citizen Login)
पहले नई Family ID सिर्फ CSC/सरल केंद्र या PPP ऑपरेटर के ज़रिए बनती थी। अब पोर्टल पर Citizen Login सुविधा शुरू हो चुकी है, जिससे आप घर बैठे खुद PPN बना सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल ppp-office.haryana.gov.in खोलें और ‘Citizen Login’ पर क्लिक करें।
- परिवार के मुखिया (Head of Family) का आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज कर सत्यापन करें।
- आधार से बेसिक जानकारी अपने आप भर जाएगी — बाकी विवरण (पता, जन्मतिथि, व्यवसाय, आय आदि) भरें।
- हर सदस्य की जानकारी आधार रिकॉर्ड से मिलाकर दर्ज करें और सबमिट करें।
ऑफलाइन विकल्प: नज़दीकी CSC सेंटर, अंत्योदय सरल केंद्र या पंजीकृत PPP ऑपरेटर के पास जाकर भी निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।
Family ID में सुधार कैसे करें? (Correction Module)
Correction Module के ज़रिए आप खुद अपने गलत दर्ज डेटा को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल 14 फ़ील्ड में सुधार की सुविधा उपलब्ध है:
| क्र. | फ़ील्ड (जो सुधार सकते हैं) | दस्तावेज़ / सत्यापन |
| 1 | नाम (First/Last Name) | आधार से मिलान — दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं |
| 2 | पिता का नाम | OTP सत्यापन — दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं |
| 3 | माता का नाम | OTP सत्यापन — दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं |
| 4 | बैंक खाता व IFSC | OTP सत्यापन — दस्तावेज़ ज़रूरी नहीं |
| 5 | जाति श्रेणी (Caste) | राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें |
| 6 | लिंग (Gender) | आधार KYC से मिलान |
| 7 | व्यवसाय (Engagement) | सहायक दस्तावेज़ + लोकल कमेटी सत्यापन |
| 8 | वार्षिक आय (Income) | आय प्रमाण पत्र + लोकल कमेटी सत्यापन |
| 9 | मोबाइल नंबर | आधार से जुड़े नंबर पर OTP |
| 10 | मृत घोषित करना (Mark as Dead) | मृत्यु प्रमाण पत्र + ADC अनुमोदन |
| 11 | जीवित घोषित करना (Mark as Alive) | स्व-घोषणा/जन्म प्रमाण पत्र + ADC अनुमोदन |
| 12 | शैक्षणिक योग्यता | योग्यता का प्रमाण पत्र + ADC अनुमोदन |
| 13 | दिव्यांग स्थिति (Is Divyang) | दिव्यांग प्रमाण पत्र + ADC अनुमोदन |
| 14 | वैवाहिक स्थिति | विवाह/मृत्यु प्रमाण पत्र या कोर्ट आदेश + ADC अनुमोदन |
खुद सुधार करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- meraparivar.haryana.gov.in खोलें और ‘Update Family Details’ टैब पर क्लिक करें।
- ‘Do you know Family ID?’ में ‘Yes’ चुनें और अपनी Family ID दर्ज कर Search करें।
- ‘Send OTP’ पर क्लिक करें — मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
- OTP सत्यापन के बाद ऊपर ‘Correction Module’ टैब दिखेगा — उस पर क्लिक करें।
- Family ID दर्ज कर ‘Get Family’ पर क्लिक करें — सभी सदस्यों की सूची दिखेगी।
- ‘Member Name’ ड्रॉपडाउन से सदस्य चुनें और ‘Fields’ से वह फ़ील्ड चुनें जिसे सुधारना है।
- नई सही जानकारी भरें और (जहां ज़रूरी हो) सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ‘Verify OTP’ (PPP में दर्ज नंबर पर OTP) या ‘Verify KYC’ (आधार से लिंक नंबर पर OTP) चुनें।
- OTP दर्ज कर Verify करें — सत्यापन/संबंधित अधिकारी के अनुमोदन के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है।
कौन-सी जानकारी कितनी बार बदल सकते हैं?
- जो फ़ील्ड सत्यापित (Verified) हो चुकी हैं, उनमें बदलाव संभव नहीं है।
- लिंग, जाति और वोटर ID — सिर्फ एक बार बदल सकते हैं।
- स्थानीय भाषा (हिंदी) में नाम — दो बार बदल सकते हैं।
- आधार नंबर, जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम — केवल सॉफ्टवेयर सत्यापन पूरा होने तक ही बदले जा सकते हैं।
- बाकी अधिकांश फ़ील्ड कई बार अपडेट की जा सकती हैं। सत्यापित फ़ील्ड में बदलाव सिर्फ लोकल कमेटी के PPP कैंप के ज़रिए ही संभव है।
दो परिवारों को Merge कैसे करें?
Merge Family की सुविधा सिर्फ ऑपरेटर-असिस्टेड मोड में उपलब्ध है — यानी इसके लिए CSC/सरल केंद्र या PPP ऑपरेटर के पास जाना होगा। ऑपरेटर ‘Merge Family’ टैब से दोनों Family ID (Parent और Child परिवार) खोलता है, Child परिवार से सदस्यों को चुनकर Parent परिवार में ट्रांसफर करता है, हर सदस्य का मुखिया से रिश्ता सेट करता है और Submit करते ही ‘Merge Successful’ का मैसेज आ जाता है।
परिवार से सदस्य कैसे हटाएं?
परिवार का डेटा अपडेट करते समय ‘Edit Member’ के साथ ‘Delete’ का विकल्प मिलता है। ध्यान रखें — यदि परिवार की संरचना पहले ही फील्ड वेरिफिकेशन से सत्यापित हो चुकी है, तो सदस्य जोड़ा तो जा सकता है, पर हटाया नहीं जा सकता। हटाने का अनुरोध फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ही स्वीकृत होता है।
हेल्पलाइन और शिकायत
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-4880500 (सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे, सोमवार–शनिवार)
- WhatsApp: 9888633222
- ईमेल: [email protected]
- पोर्टल में लॉगिन के बाद ‘Report Grievance’ टैब से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इन योजनाओं के बारे में भी पढ़ें (Internal Links)
- चिरायु आयुष्मान भारत योजना — पात्रता और आवेदन
- परिवार पहचान पत्र डाउनलोड कैसे करे।
- PM SVANidhi योजना — स्ट्रीट वेंडर लोन
- VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्ड
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
परिवार पहचान पत्र बनवाने की फीस कितनी है?
यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। ऑपरेटर को किसी भी प्रकार की फीस देने की ज़रूरत नहीं है — यह पोर्टल पर आधिकारिक रूप से लिखा गया है।
क्या मैं बिना CSC सेंटर जाए नई Family ID बना सकता हूं?
हां। अब हरियाणा का कोई भी नागरिक ppp-office.haryana.gov.in पर Citizen Login के ज़रिए आधार OTP से खुद अपना परिवार पहचान नंबर (PPN) बना सकता है।
Family ID भूल जाने पर क्या करें?
पोर्टल पर ‘Forgot Your Family ID’ विकल्प चुनें, मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें — आधार से लिंक मोबाइल पर OTP आएगा और आपकी Family ID मिल जाएगी।
PPP में मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
Correction Module में ‘MobileNo’ फ़ील्ड चुनें, नया नंबर दर्ज करें और ‘Verify KYC’ पर क्लिक करें। OTP आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं करना होता।
आय (Income) सुधारने में कितना समय लगता है?
आय सुधार का अनुरोध लोकल कमेटी को भेजा जाता है। आय प्रमाण पत्र अपलोड करना ज़रूरी है। कमेटी के सत्यापन के बाद ही PPP में नई आय अपडेट होती है, इसलिए कुछ दिन लग सकते हैं।
क्या Family ID हर हरियाणा वासी के लिए अनिवार्य है?
हां, हरियाणा में रहने वाले हर परिवार के लिए PPP अनिवार्य है। पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड समेत राज्य की लगभग सभी योजनाओं का लाभ Family ID से ही मिलता है।
मृत सदस्य का नाम PPP से कैसे हटाएं?
Correction Module में ‘Mark as Dead’ फ़ील्ड चुनें, मृत्यु तिथि, मृत्यु पंजीकरण संख्या और तिथि भरें, मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें और OTP सत्यापित करें। ADC के अनुमोदन के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है।
पोर्टल किस समय काम नहीं करता?
पोर्टल हर दिन दोपहर 1:00 बजे से 1:15 बजे तक मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। इस दौरान थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।




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