दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा 2026: ₹3,200/माह — पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

📌 अपडेट बॉक्स मौजूदा दर: ₹3,200/माह — 1 नवंबर 2025 से लागू (आधिकारिक सरकारी आदेश के अनुसार) योजना: The Haryana Disabled Persons Pension Scheme — 1981-82 से चल रही, समाज कल्याण विभाग पात्रता: 60-100% दिव्यांगता, आयु 18+, हरियाणा का 3 वर्ष पुराना निवासी, आय असंगठित श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी से अधिक न हो

शुरुआत — 4 दशक में ₹50 से ₹3,200 तक का सफर

1981-82 में हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक छोटी सी शुरुआत की थी — सिर्फ ₹50/माह की पेंशन, उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ थे। आज, 44 साल बाद, यही योजना ₹3,200/माह तक पहुंच चुकी है — और हर साल-दो साल में इसमें बढ़ोतरी होती रही है। ये सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं, बल्कि हरियाणा के लाखों दिव्यांगजनों के लिए एक नियमित, भरोसेमंद सहारा बन चुकी है।

सीधा जवाब: हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 60-100% दिव्यांगता वाले, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हरियाणा निवासियों को ₹3,200 प्रति माह पेंशन मिलती है (1 नवंबर 2025 से लागू दर)। पात्रता के लिए आवेदक की आय असंगठित श्रमिक की अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो। आवेदन ई-दिशा या अटल सेवा केंद्र के ज़रिए किया जा सकता है।

एक नज़र में योजना

बिंदुजानकारी
योजना का नामThe Haryana Disabled Persons Pension Scheme
विभागसमाज कल्याण, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति-पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा
शुरुआत1981-82
मौजूदा दर₹3,200/माह (1 नवंबर 2025 से)
दिव्यांगता सीमा60% से 100%
न्यूनतम आयु18 वर्ष
निवास शर्तआवेदन से कम से कम 3 वर्ष पहले से हरियाणा का निवासी
आय सीमाश्रम विभाग द्वारा अधिसूचित असंगठित श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी से अधिक नहीं
पोर्टलsocialjusticehry.gov.in

पेंशन दर का पूरा इतिहास — 1981 से अब तक

तिथिमासिक दर
1981-82 (शुरुआत)₹50
1 नवंबर 1999₹300
1 जनवरी 2006100% दिव्यांगता: ₹600 (बाद में 60%: ₹500, 100%: ₹750)
1 जनवरी 2014₹1,000 (सभी श्रेणी समान)
1 जनवरी 2015₹1,200
1 जनवरी 2016₹1,400
1 नवंबर 2016₹1,600
1 नवंबर 2017₹1,800
1 नवंबर 2018₹2,000
1 जनवरी 2020₹2,250
1 अप्रैल 2021₹2,500
1 अप्रैल 2023₹2,750
1 जनवरी 2024₹3,000
1 नवंबर 2025 (मौजूदा)₹3,200

पात्रता कौन आवेदन कर सकता है

  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
  • आवेदन जमा करने के समय कम से कम 3 वर्ष से हरियाणा का निवासी हो
  • सभी स्रोतों से खुद की आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित असंगठित श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी से अधिक न हो
  • दिव्यांगता 60% से 100% के बीच हो

किन प्रकार की दिव्यांगता के लिए पात्र

  • दृष्टिबाधिता (Blindness)
  • अल्प दृष्टि (Low Vision)
  • कुष्ठ रोग से उपचारित (Leprosy Cured)
  • श्रवण बाधिता (Hearing Impairment)
  • शारीरिक/गतिशीलता दिव्यांगता (Locomotor Disability)
  • मानसिक मंदता (Mental Retardation)
  • मानसिक बीमारी (Mental Illness)

ज़रूरी दस्तावेज़

  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (Disability Certificate) — सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से जारी
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण (3 वर्ष पुराना)
  • आय प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

  • स्टेप 1: नज़दीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं
  • स्टेप 2: दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरें
  • स्टेप 3: दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सहित सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें
  • स्टेप 4: आवेदन जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें
  • स्टेप 5: सत्यापन के बाद हर महीने पात्र लाभार्थी जोड़े जाते हैं, पेंशन सीधे बैंक खाते में आनी शुरू हो जाती है

socialjusticehry.gov.in पोर्टल पर भी ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध है।

योजना का आकार बजट और लाभार्थी (आधिकारिक आंकड़े)

वर्षलाभार्थीबजट (₹ करोड़)व्यय (₹ करोड़)
2019-201,71,922406.42406.43
2020-211,72,963472.80466.72
2021-221,78,321522.00520.81
2022-231,86,045520.00543.72
2023-241,86,045574.00

हर महीने पात्र लाभार्थी सूची में जोड़े जाते हैं यानी संख्या लगातार बदलती रहती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में अभी कितनी राशि मिलती है?

₹3,200/माह, 1 नवंबर 2025 से लागू।

न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?

60% से 100% के बीच।

आय सीमा क्या है?

श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित असंगठित श्रमिक की न्यूनतम मज़दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौन-कौन सी दिव्यांगता इसमें शामिल हैं?

दृष्टिबाधिता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग-उपचारित, श्रवण बाधिता, शारीरिक दिव्यांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी।

आवेदन कहां करें?

नज़दीकी ई-दिशा केंद्र, अटल सेवा केंद्र (CSC), या socialjusticehry.gov.in पोर्टल से।

निवास शर्त क्या है?

आवेदन से कम से कम 3 वर्ष पहले से हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है।

योजना कब शुरू हुई थी?

1981-82 में, तब ₹50/माह से शुरू होकर अब ₹3,200/माह तक पहुंच चुकी है।

लाभार्थी सूची में नाम कब जुड़ता है?

पात्र लाभार्थी हर महीने जोड़े जाते हैं।

क्या कोई फीस लगती है?

नहीं, आवेदन मुफ़्त है।

2023-24 में कितने लाभार्थियों को फायदा मिला?

1,86,045 लाभार्थियों को, ₹574 करोड़ के बजट के साथ।

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