📌 अपडेट 2026: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत बस या मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। हर प्रखंड (Block) में सीमित संख्या में — लगभग 7 लाभार्थी — चुने जाते हैं। इस योजना को लेकर 2026 में लोगों में काफी रुचि बढ़ी है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की एक स्वरोजगार (Self-Employment) योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में परिवहन सुविधा बढ़ाना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है।
इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को बस या मिनी बस खरीदने के लिए सीधी आर्थिक सहायता (Subsidy) दी जाती है, जिससे वे खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकें।
📌 ध्यान दें: यह योजना “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना” से अलग है — ग्राम परिवहन योजना में 4-10 सीट के छोटे वाहन (₹1 लाख तक सब्सिडी) आते हैं, जबकि प्रखंड परिवहन योजना में बस/मिनी बस (₹5 लाख तक सब्सिडी) शामिल हैं।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
| राज्य | बिहार |
| वाहन प्रकार | बस / मिनी बस |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹5 लाख |
| सब्सिडी प्रतिशत | कुल लागत का लगभग 50% |
| प्रति प्रखंड लाभार्थी | लगभग 7 व्यक्ति |
| भुगतान | सीधे बैंक खाते में |
| आवेदन पोर्टल | appsonline.bih.nic.in |
योजना के लाभ
- बस या मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी
- कुछ मामलों में कुल लागत का लगभग 50% सहायता
- सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में Transfer होती है
- ग्रामीण क्षेत्रों में Transport Business शुरू करने का मौका
- कम Investment में बड़ा स्वरोजगार अवसर
- गांव और छोटे शहरों में रहने वालों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए
- आवेदक के पास वैध Driving License होना चाहिए
- सामान्य वर्ग, SC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय — सभी पात्र
- कुछ मामलों में SC/ST/EBC वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है
किनके लिए उपयुक्त है यह योजना:
- जो अपना खुद का Transport Business शुरू करना चाहते हैं
- जिनके पास Investment सीमित है
- जो गांव या छोटे शहर में रहते हैं
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — Step by Step
Step 1: बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट appsonline.bih.nic.in पर जाएं।
Step 2: “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” का Option चुनकर Registration करें।
Step 3: व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और Driving License विवरण भरें।
Step 4: सभी आवश्यक दस्तावेज Scan करके Upload करें।
Step 5: Form को ध्यान से जांच कर Submit करें।
Step 6: Application Number या Print Copy सुरक्षित रखें।
Step 7: चयन सूची जारी होने पर बस/मिनी बस खरीदकर सब्सिडी क्लेम करें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बनाम प्रखंड परिवहन योजना — अंतर
| विषय | ग्राम परिवहन योजना | प्रखंड परिवहन योजना |
|---|---|---|
| वाहन प्रकार | 3-4 पहिया (4-10 सीट) | बस/मिनी बस |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹1 लाख | ₹5 लाख |
| स्तर | ग्राम पंचायत | प्रखंड (Block) |
| लाभार्थी संख्या | पंचायत अनुसार | लगभग 7/प्रखंड |
| न्यूनतम शिक्षा | निर्दिष्ट नहीं | 10वीं पास |
| आवेदन पोर्टल | transport.bih.nic.in | appsonline.bih.nic.in |
➡️ ग्राम परिवहन योजना की पूरी जानकारी: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 2026
आधिकारिक स्रोत
- बिहार परिवहन विभाग
- पोर्टल: appsonline.bih.nic.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की एक स्वरोजगार योजना है जिसमें बस या मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़े और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले।
इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
बस/मिनी बस की कुल लागत का लगभग 50%, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5 लाख है।
प्रखंड परिवहन योजना और ग्राम परिवहन योजना में क्या अंतर है?
ग्राम परिवहन योजना में 4-10 सीट के छोटे वाहनों पर ₹1 लाख तक सब्सिडी मिलती है, जबकि प्रखंड परिवहन योजना में बस/मिनी बस पर ₹5 लाख तक सब्सिडी मिलती है।
आवेदन कहाँ करें?
appsonline.bih.nic.in पर बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” Option चुनकर ऑनलाइन आवेदन करें।
हर प्रखंड में कितने लोगों को लाभ मिलता है?
प्रत्येक प्रखंड (Block) में सीमित संख्या में — लगभग 7 लाभार्थियों — को इस योजना का लाभ मिलता है।
इस योजना के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या चाहिए?
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
क्या Driving License अनिवार्य है?
हाँ। आवेदक के पास वैध Driving License होना अनिवार्य है।
किन वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं?
सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय — सभी इस योजना के लिए पात्र हैं।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।



