📌 अपडेट 2026: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को राज्य की 8,405 ग्राम पंचायतों में लागू किया है। योजना के अंतर्गत 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹1 लाख) दी जा रही है।
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार सरकार की एक स्वरोजगार योजना है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के नागरिकों को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू किया।
इस योजना का संचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाना और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
| राज्य | बिहार |
| संचालन | बिहार राज्य पथ परिवहन निगम |
| शुरू करने वाले | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार |
| उद्देश्य | ग्रामीण परिवहन + स्वरोजगार |
| सब्सिडी | 50% (अधिकतम ₹1 लाख) |
| वाहन सीट क्षमता | 4 से 10 सीट तक |
| वाहन प्रकार | 3 या 4 पहिया |
| कवरेज | 8,405 ग्राम पंचायतें |
| प्राथमिकता | SC/ST/EBC बेरोजगार युवा |
| आधिकारिक पोर्टल | transport.bih.nic.in |
योजना के लाभ
- 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹1 लाख तक
- वाहन 4 सीट से 10 सीट तक का होना चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी
- बेरोजगार युवा खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं
- राज्य की 8,405 ग्राम पंचायतों को लाभ
- सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में Transfer होती है
- कोई वित्तीय सहायता न मिल पाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए
- आवेदक का अपना बैंक खाता हो, जो आधार कार्ड से लिंक हो
- SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के नागरिकों को विशेष प्राथमिकता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- वाहन चलाने के लिए वैध Driving License होना अनिवार्य
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/EBC के लिए)
- आय प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक (आधार लिंक्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — Step by Step
Step 1: बिहार सरकार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट transport.bih.nic.in पर जाएं।
Step 2: “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना” के Application Link पर क्लिक करें।
Step 3: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक विवरण भरें।
Step 4: सभी दस्तावेज स्कैन करके Upload करें।
Step 5: Form को ध्यान से जांच कर Submit करें।
Step 6: आवेदन की Print Copy या Application Number सुरक्षित रखें।
Step 7: चयन सूची (Selection List) जारी होने के बाद वाहन खरीदकर सब्सिडी क्लेम करें।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना — संबंधित योजना
ग्राम परिवहन योजना के साथ-साथ बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना भी चल रही है, जो बस या मिनी बस खरीदने पर ₹5 लाख तक की सब्सिडी (लागत का लगभग 50%) देती है।
मुख्य अंतर:
| विषय | ग्राम परिवहन योजना | प्रखंड परिवहन योजना |
|---|---|---|
| वाहन प्रकार | 3-4 पहिया (4-10 सीट) | बस/मिनी बस |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹1 लाख | ₹5 लाख |
| स्तर | ग्राम पंचायत | प्रखंड (Block) |
| लाभार्थी संख्या | पंचायत अनुसार | लगभग 7/प्रखंड |
| आवेदन पोर्टल | transport.bih.nic.in | appsonline.bih.nic.in |
आधिकारिक स्रोत
- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
- पोर्टल: transport.bih.nic.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार की योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को 3 या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹1 लाख) दी जाती है ताकि ग्रामीण परिवहन सुविधा बढ़े और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले।
इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
वाहन की कुल लागत का 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1 लाख है।
किस प्रकार के वाहन के लिए सब्सिडी मिलती है?
4 सीट से लेकर 10 सीट तक के 3 या 4 पहिया वाहन इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
आवेदन कहाँ करें?
transport.bih.nic.in पर बिहार सरकार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
किसे प्राथमिकता मिलती है?
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के बेरोजगार नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
कितनी ग्राम पंचायतों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
बिहार की लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
बस खरीदने के लिए कौन सी योजना है?
बस या मिनी बस खरीदने के लिए “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” है, जिसमें ₹5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। यह ग्राम परिवहन योजना से अलग है।
आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार-लिंक्ड बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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