हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना 2026

ताज़ा अपडेट (अगस्त 2026): • हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2025 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 प्रति माह कर दिया है। हरियाणा में विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन आमतौर पर एक साथ, एक जैसी दर पर संशोधित होती हैं — इसलिए संभावना है कि विधवा पेंशन की राशि भी इसी दायरे में बढ़ी हो, पर यह स्पष्ट रूप से किसी आधिकारिक सोर्स में विधवा पेंशन के लिए अलग से कन्फर्म नहीं मिला। आवेदन से पहले pension.socialjusticehry.gov.in या socialjusticehry.gov.in पर मौजूदा दर ज़रूर देखें। • 18-45 वर्ष की महिलाओं के लिए हरियाणा की एक अलग योजना — दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (₹2,100/माह) — भी चल रही है। 45 वर्ष की आयु पर लाभार्थी अपने-आप इसी विधवा/निराश्रित महिला पेंशन योजना में ट्रांसफर हो जाती हैं — दोनों योजनाओं को एक न समझें।
हरियाणा की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा या साधनहीन (निराश्रित) महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देती है, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो और आवेदक पिछले 1 वर्ष से हरियाणा की निवासी हो। आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (socialjusticehry.gov.in) या saralharyana.gov.in पोर्टल पर Family ID के ज़रिए किया जाता है, और स्टेटस pension.socialjusticehry.gov.in पर चेक किया जा सकता है। जो महिलाएं किसी सरकारी नौकरी में हैं या सरकार/सरकार-सहायता प्राप्त संस्था से पेंशन पा रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Quick Info Table

बिंदुजानकारी
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
पोर्टलsocialjusticehry.gov.in, आवेदन saralharyana.gov.in, स्टेटस pension.socialjusticehry.gov.in
न्यूनतम आयु18 वर्ष
आय सीमा₹2,00,000 वार्षिक (सभी साधनों से) से कम
निवास शर्तआवेदन तिथि से पिछले 1 वर्ष से हरियाणा की निवासी
मासिक राशिपुराने सोर्स ₹2,250-₹2,750 बताते हैं; जनवरी 2025 के बाद बढ़ोतरी संभावित — पोर्टल पर कन्फर्म करें
अयोग्यतासरकारी नौकरी में हों, या सरकार/सरकार-सहायता प्राप्त संस्था से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पा रही हों

योजना क्यों ज़रूरी है?

कविता के पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की पूरी ज़िम्मेदारी उन पर आ गई। न पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा थी, न कोई नौकरी। पड़ोस की एक महिला ने बताया कि हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने सीधी आर्थिक मदद देती है — इससे कविता को कुछ राहत मिली। 1980-81 से चल रही यह योजना हरियाणा की उन महिलाओं के लिए है जो पति खोने के बाद या बिना सहारे के जीवन गुज़ार रही हैं और खुद अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हैं।

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • आवेदक हरियाणा राज्य की निवासी हो और आवेदन तिथि से पिछले कम से कम 1 वर्ष से हरियाणा में रह रही हो।
  • परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो।
  • नीचे दी गई शर्तों में से कम से कम एक पूरी होनी चाहिए — आवेदक विधवा हो (पति की मृत्यु हो चुकी हो), या पति, माता-पिता और बेटों के बिना पूरी तरह निराश्रित/साधनहीन हो। (कुछ सोर्स एक तीसरी शर्त — पति के 7 साल से लापता होने — का भी ज़िक्र करते हैं; पूरी और सटीक सूची के लिए socialjusticehry.gov.in पर दी गई योजना गाइडलाइन देखें।)
  • आवेदक किसी सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय में नौकरी न करती हो, और न ही सरकार/सरकार-सहायता प्राप्त संस्था से कोई पेंशन या पारिवारिक पेंशन पा रही हो — ऐसा होने पर वह अपात्र मानी जाएगी।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा होने की स्थिति में)
  • आयु प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण
  • बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड खाता)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. saralharyana.gov.in पोर्टल खोलें और Family ID से लॉगिन/रजिस्टर करें।
  2. “विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना” सेवा खोजकर चुनें।
  3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरें — Family ID से कुछ जानकारी अपने-आप भी भर सकती है।
  4. ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. फॉर्म प्रीव्यू कर सबमिट करें और मिली रेफरेंस संख्या संभालकर रखें।

जिन्हें ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो, वे नज़दीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या ज़िला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से भी मदद ले सकती हैं — कई ज़िलों में ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध हैं।

आवेदन/पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें

  • pension.socialjusticehry.gov.in पोर्टल खोलें।
  • Family ID, Application ID या Pension ID में से किसी एक से लॉगिन/सर्च करें।
  • आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं, पेंशन चालू है या रुकी हुई है, और भुगतान की तारीख — यह सारी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।

Lado Lakshmi Yojana से फर्क समझें

हरियाणा में 18-45 वर्ष की महिलाओं के लिए एक अलग योजना — दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना — भी चल रही है, जिसमें ₹2,100 प्रति माह मिलता है। जो महिलाएं पहले से विधवा/निराश्रित महिला पेंशन जैसी किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्र हैं, वे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अलग से पात्र नहीं होतीं — यानी दोनों योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं मिलता। जो महिलाएं फिलहाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं, वे 45 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने-आप इसी विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में ट्रांसफर कर दी जाती हैं।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

  • Family ID में जानकारी अपडेट किए बिना आवेदन करना — गलत/पुरानी जानकारी होने पर आवेदन अटक सकता है।
  • सरकारी नौकरी या किसी अन्य सरकारी पेंशन का ज़िक्र किए बिना आवेदन करना — बाद में वेरिफिकेशन में यह पकड़ में आने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • विधवा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना को एक समझकर एक साथ दोनों के लिए दावा करने की कोशिश करना।
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ अधूरे अपलोड करना।

संबंधित सेवाएं और योजनाएं

इस योजना से जुड़ी इन हरियाणा-केंद्रित सेवाओं की जानकारी भी देखें:

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा या साधनहीन महिलाएं, जो हरियाणा की कम से कम 1 वर्ष से निवासी हों और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो।

मासिक पेंशन राशि कितनी है?

यह राशि समय-समय पर बढ़ती रही है। पुराने सोर्स के अनुसार यह ₹2,250 से ₹2,750 के बीच रही है, और जनवरी 2025 में वृद्धावस्था पेंशन के साथ इसमें भी बढ़ोतरी हुई हो सकती है — सटीक मौजूदा राशि socialjusticehry.gov.in पर देखें।

क्या सरकारी नौकरी करने वाली महिला इस योजना के लिए पात्र है?

नहीं, जो महिलाएं सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय में नौकरी करती हैं या सरकार/सरकार-सहायता प्राप्त संस्था से पेंशन पा रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करें?

saralharyana.gov.in पर Family ID से आवेदन किया जाता है, और socialjusticehry.gov.in पर योजना की पूरी गाइडलाइन मिलती है।

पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?

pension.socialjusticehry.gov.in पर Family ID, Application ID या Pension ID से लॉगिन कर स्टेटस देखा जा सकता है।

क्या विधवा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना एक साथ मिल सकती हैं?

नहीं, जो महिलाएं पहले से विधवा/निराश्रित महिला पेंशन जैसी किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्र हैं, वे लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अलग से पात्र नहीं होतीं।

क्या पति के लापता होने पर भी पेंशन मिल सकती है?

कुछ सोर्स के अनुसार पति के 7 साल से लापता होने पर भी महिला पात्र हो सकती है — इस शर्त की पुष्टि आवेदन से पहले संबंधित विभाग से ज़रूर कर लें।

आय सीमा में क्या शामिल किया जाता है?

आवेदक और उसके परिवार की सभी साधनों से होने वाली कुल वार्षिक आय — यह ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।

क्या ऑफलाइन आवेदन भी हो सकता है?

हां, नज़दीकी CSC या ज़िला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय से ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी आवेदन किया जा सकता है।

Family ID के बिना आवेदन हो सकता है क्या?

व्यावहारिक रूप से नहीं — हरियाणा की ज़्यादातर सामाजिक योजनाओं की तरह इसमें भी Family ID आवेदन का आधार है।

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