| 🔔 अपडेट (31 अक्टूबर 2026) दिल्ली सरकार ने 30 मार्च 2026 की अधिसूचना (दिल्ली राजपत्र असाधारण, 31 मार्च 2026, फा. सं. 8(776)/DWCD/LADLI/IODLSII/Part-I/22056-67) से दिल्ली लाडली योजना, 2008 की जगह दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू की है। नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं। यह लेख उसी राजपत्र पर आधारित है। |
शुरुआत — रीना दीदी की बेटी के ₹56,000
रीना दीदी दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती हैं। मई 2026 में उनके घर बेटी पैदा हुई। परिवार की सालाना आय लगभग ₹1 लाख है और वे 8 साल से दिल्ली में रह रही हैं। मैंने उनके साथ बैठकर हिसाब लगाया कि इस योजना से बेटी के नाम कितना पैसा जुड़ेगा।
अगर रीना दीदी जन्म के 1 साल के अंदर आवेदन कर दें और हर पड़ाव पर रिन्यूअल कराती रहें:
| पड़ाव | जमा राशि | कुल जमा |
| जन्म (2026) | ₹11,000 | ₹11,000 |
| कक्षा 1 में प्रवेश | ₹5,000 | ₹16,000 |
| कक्षा 6 में प्रवेश | ₹5,000 | ₹21,000 |
| कक्षा 9 में प्रवेश | ₹5,000 | ₹26,000 |
| कक्षा 11 में प्रवेश | ₹5,000 | ₹31,000 |
| कक्षा 12 में प्रवेश | ₹5,000 | ₹36,000 |
| 3 वर्षीय स्नातक (₹5,000 + ₹5,000 + ₹10,000) | ₹20,000 | ₹56,000 + ब्याज |
यह पैसा बेटी को 21 साल की उम्र में स्नातक पूरा करने के बाद उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में मिलेगा। लेकिन एक भी गलती, जैसे 18 से पहले शादी या रिन्यूअल भूल जाना, पूरी रकम सरकार के खाते में वापस भेज सकती है। इसलिए यह लेख ध्यान से पूरा पढ़ें।
| ✅ सीधा जवाब दिल्ली लखपति बिटिया योजना 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली लाडली योजना की जगह लागू है। इसमें दिल्ली में जन्मी बेटी के नाम जन्म पर ₹11,000 और कक्षा 1, 6, 9, 11 व 12 में प्रवेश पर ₹5,000-₹5,000 जमा होते हैं (कक्षा 12 तक कुल ₹36,000)। डिप्लोमा या स्नातक पर ₹10,000 से ₹25,000 और जुड़ते हैं, यानी अधिकतम ₹61,000 + ब्याज। परिवार की आय ₹1.2 लाख तक हो, परिवार 3 साल से दिल्ली में रहता हो, और अधिकतम 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। पैसा 18 वर्ष + कक्षा 12 या 21 वर्ष + स्नातक के बाद ही निकलेगा। |
एक नज़र में दिल्ली लखपति बिटिया योजना
| बिंदु | जानकारी |
| योजना का नाम | दिल्ली लखपति बिटिया योजना |
| पुरानी योजना | दिल्ली लाडली योजना, 2008 (अब समाप्त, इसकी जगह नई योजना) |
| लागू तारीख | 1 अप्रैल 2026 |
| कक्षा 12 तक जमा | ₹36,000 |
| अधिकतम जमा | ₹61,000 + ब्याज (4 वर्षीय स्नातक पर) |
| आय सीमा | परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 तक |
| निवास | दिल्ली में कम से कम 3 वर्ष |
| जन्म | बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो |
| कितनी बेटियां | एक परिवार की अधिकतम 2 |
| आवेदन | ऑनलाइन, विभाग के समर्पित पोर्टल पर |
| पैसा कब मिलेगा | 18 वर्ष + कक्षा 12, या 21 वर्ष + स्नातक/डिप्लोमा |
| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार |
किस पड़ाव पर कितना पैसा — पूरी सूची
| पड़ाव (Milestone) | राशि | कब निकलेगा |
| B — बेटी का जन्म | ₹11,000 | 18/21 वर्ष पर |
| O — कक्षा 1 में प्रवेश | ₹5,000 | 18/21 वर्ष पर |
| S — कक्षा 6 में प्रवेश | ₹5,000 | 18/21 वर्ष पर |
| N — कक्षा 9 में प्रवेश | ₹5,000 | 18/21 वर्ष पर |
| t — कक्षा 11 या कक्षा 10 के बाद पॉलिटेक्निक/ITI | ₹5,000 | 18/21 वर्ष पर |
| T — कक्षा 12 में प्रवेश | ₹5,000 | 18/21 वर्ष पर |
| D — 1 वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा | ₹10,000 | 21 वर्ष + कोर्स पूरा |
| d1, d2 — 2 वर्षीय डिप्लोमा | ₹20,000 (₹10,000 + ₹10,000) | 21 वर्ष + कोर्स पूरा |
| D1, D2, D3 — 3 वर्षीय डिप्लोमा | ₹20,000 (₹5,000 + ₹5,000 + ₹10,000) | 21 वर्ष + कोर्स पूरा |
| G1, G2, G3 — 3 वर्षीय स्नातक | ₹20,000 (₹5,000 + ₹5,000 + ₹10,000) | 21 वर्ष + कोर्स पूरा |
| H1–H4 — 4 वर्षीय स्नातक | ₹25,000 (₹5,000 × 3 + ₹10,000) | 21 वर्ष + कोर्स पूरा |
ध्यान दें: राजपत्र में कोई तय “₹1 लाख” राशि नहीं लिखी है। ऊपर दी गई जमा राशि पर ब्याज जुड़ेगा, लेकिन अंतिम रकम ब्याज दर पर निर्भर करेगी।
पात्रता — किस बेटी को लाभ मिलेगा
- बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो (दिल्ली के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का जन्म प्रमाण पत्र)।
- आवेदक आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 3 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक न हो।
- एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को लाभ।
- बेटी दिल्ली के सरकारी/MCD/NDMC या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो।
- कक्षा 10 के बाद पॉलिटेक्निक/ITI, डिप्लोमा या स्नातक भारत में कहीं भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर रही बेटी भी पात्र है।
- बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले न हो।
- 1 अप्रैल 2026 से नए लाभार्थियों के लिए उम्र के अनुसार टीकाकरण पूरा होना ज़रूरी है।
बाल देखभाल संस्थान (CCI) में रहने वाली बेटियां
दिल्ली के सरकारी या लाइसेंस प्राप्त बाल देखभाल संस्थान में रहने वाली बेटी के लिए संस्था की प्रभारी ही अभिभावक होंगी। ऐसे मामलों में 3 साल के निवास, आय सीमा और जन्म स्थान की शर्तों में छूट है। यह छूट सिर्फ स्कूल जाने वाली, लंबे समय से रह रही बेटियों के लिए है।
5 गलतियां जिनसे पूरा पैसा डूब सकता है
- 18 से पहले शादी: बेटी तुरंत अयोग्य होगी और जमा पूरी राशि सरकार के खाते में लौट जाएगी।
- टीकाकरण रिकॉर्ड न देना: प्रमाणित टीकाकरण रिकॉर्ड न होने पर आवेदन अस्वीकार होगा और परिपक्वता राशि सरकार को लौट जाएगी।
- रिन्यूअल भूल जाना: पहले नामांकन के बाद 21/25 वर्ष तक कोई भी अगला पड़ाव रिन्यू नहीं कराया, तो ब्याज सहित पूरी राशि वापस ले ली जाएगी।
- समय सीमा चूकना: जन्म पड़ाव के लिए 1 साल और बाकी पड़ावों के लिए प्रवेश से 90 दिन के अंदर आवेदन करना है।
- पता बदलने की सूचना न देना: घर या स्कूल का पता बदलने पर 1 महीने के अंदर प्रमाण सहित सूचना देनी होगी।
अच्छी खबर: अगर किसी एक पड़ाव पर दावा छूट जाए, तो अगले पड़ाव के रिन्यूअल के समय उसका लाभ लिया जा सकता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- राशन कार्ड, वोटर ID या कोई अन्य निवास प्रमाण, जिसमें दिल्ली में कम से कम 3 वर्ष का निवास साफ दिखे।
- दिल्ली के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।
- माता-पिता और बेटी की संयुक्त फोटो।
- परिवार की वार्षिक आय और बेटी की वैवाहिक स्थिति पर माता-पिता का स्व-घोषणा पत्र।
- सरकारी/MCD/NDMC या मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान का प्रवेश या बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
- प्राइवेट स्कूल की बेटी के लिए प्रिंसिपल का प्रमाण पत्र, जिस पर ज़िला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन हों।
- सरकारी नियमों के अनुसार टीकाकरण प्रमाण पत्र।
आवेदन कैसे करें
- आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली के समर्पित ऑनलाइन पोर्टल पर करना है। पोर्टल का लिंक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
- बेटी और परिवार की जानकारी भरें।
- ऊपर दिए सभी दस्तावेज़ और संयुक्त फोटो अपलोड करें।
- आय और वैवाहिक स्थिति वाला स्व-घोषणा पत्र अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें। ज़िला WCD अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर घर या मौके पर सत्यापन भी कर सकते हैं।
- मंज़ूरी के बाद अधिकृत बैंक राशि निवेश करेगा। फंड वैल्यू और पड़ावों की जानकारी वाली पावती रसीद लाभार्थी की लॉगिन ID पर डाउनलोड के लिए मिलेगी।
रिन्यूअल कैसे होगा
हर अगले पड़ाव पर माता-पिता/अभिभावक को रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा, साथ में स्कूल/कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र देना होगा कि बेटी जीवित है और पढ़ाई जारी रख रही है। शिक्षा निदेशालय और कॉलेजों को भी कक्षा 1, 6, 9, 11, 12 और स्नातक में प्रवेश लेने वाली बेटियों का रिन्यूअल शुरू करवाने की ज़िम्मेदारी दी गई है।
पुरानी दिल्ली लाडली योजना वालों के लिए
दिल्ली लाडली योजना, 2008 अब इस नई योजना से बदल दी गई है। जो बेटियां पहले से लाडली योजना की लाभार्थी हैं, वे नई योजना के उच्च शिक्षा वाले पड़ावों (डिप्लोमा/स्नातक) के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे 18 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहें।
उदाहरण: जिस बेटी का पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वह 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश ले रही है, वह अभी जुड़ सकती है। उसे कक्षा 6, 9, 11 और 12 के ₹20,000 मिलेंगे, और आगे स्नातक की राशि भी। जन्म और कक्षा 1 की पिछली किस्तें नहीं मिलेंगी।
पैसा कब और कैसे मिलेगा
- जमा राशि बेटी के नाम पर होती है। इस पर कोई लोन नहीं मिल सकता, और इसे किसी और के नाम ट्रांसफर या समय से पहले नहीं निकाला जा सकता।
- बेटी 18 वर्ष की होकर नियमित छात्रा या NIOS से कक्षा 12 पास करे, या 21 वर्ष की होकर स्नातक/डिप्लोमा पूरा करे, तब कुल राशि उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगी।
- किसी साल देय सभी परिपक्वता राशि विभाग साल में एक बार एक साथ देगा।
- दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसी स्थिति में, जब बेटी स्कूल न जा सके, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के सत्यापन के बाद राशि पहले भी दी जा सकती है।
- लाभार्थी की मृत्यु होने पर जमा राशि ब्याज सहित सरकार को वापस चली जाएगी।
संबंधित योजनाएं
(नीचे दिए नामों को अपनी साइट के मौजूदा लेखों से लिंक करें)
- दिल्ली लक्ष्मी योजना
- कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश)
- सुकन्या समृद्धि योजना
- गौरा देवी कन्या धन योजना (उत्तराखंड)
- लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश)
- आयुष्मान भारत योजना
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिल्ली लखपति बिटिया योजना क्या है?
दिल्ली सरकार की बालिका योजना, जो 1 अप्रैल 2026 से पुरानी दिल्ली लाडली योजना (2008) की जगह लागू हुई है। इसमें बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक अलग-अलग पड़ाव पर उसके नाम पैसा जमा किया जाता है।
इस योजना में कुल कितना पैसा जमा होता है?
कक्षा 12 तक ₹36,000, और स्नातक/डिप्लोमा मिलाकर अधिकतम ₹61,000 (4 वर्षीय स्नातक पर), साथ में ब्याज।
क्या बेटी को सच में ₹1 लाख मिलेगा?
राजपत्र में कोई तय “₹1 लाख” राशि नहीं लिखी है। जमा राशि अधिकतम ₹61,000 है और अंतिम रकम ब्याज पर निर्भर करेगी।
पैसा कब निकाला जा सकता है?
जब बेटी 18 वर्ष की हो जाए और कक्षा 12 (नियमित या NIOS) या पॉलिटेक्निक/ITI पास कर ले, या 21 वर्ष की होकर स्नातक/डिप्लोमा पूरा कर ले। पैसा बेटी के आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा।
परिवार की आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक परिवार की कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा?
अधिकतम दो बेटियों को।
दिल्ली में कितने साल से रहना ज़रूरी है?
आवेदन की तारीख से पहले कम से कम 3 वर्ष से दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है, और बेटी का जन्म दिल्ली में होना चाहिए।
आवेदन कब तक करना होता है?
जन्म वाले पड़ाव के लिए जन्म के 1 वर्ष के अंदर, और बाकी पड़ावों के लिए प्रवेश की तारीख से 90 दिन के अंदर। विशेष मामलों में ज़िला WCD अधिकारी यह समय सीमा बढ़ा सकते हैं।
जन्म के समय रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या अब मिलेगा?
हां, बाद के पड़ाव (कक्षा 1, 6, 9, 11, 12 आदि) पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी पड़ाव और आगे की किस्तें मिलेंगी। पिछली किस्तें नहीं मिलेंगी।
18 साल से पहले शादी हुई तो क्या होगा?
बेटी तुरंत अयोग्य हो जाएगी और जमा पूरी राशि सरकार के खाते में वापस चली जाएगी।
टीकाकरण क्यों ज़रूरी है?
1 अप्रैल 2026 से नए लाभार्थियों के लिए उम्र के अनुसार सरकारी नियमों वाला टीकाकरण अनिवार्य है। प्रमाणित टीकाकरण रिकॉर्ड न देने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है और परिपक्वता राशि सरकार को लौट जाएगी।
रिन्यूअल न कराया तो क्या होगा?
अगर पहले नामांकन के बाद 21/25 वर्ष की उम्र तक कोई भी अगला पड़ाव रिन्यू नहीं कराया, तो ब्याज सहित पूरी राशि सरकार वापस ले लेगी।
क्या प्राइवेट स्कूल की बेटी को लाभ मिलेगा?
हां, अगर वह पात्रता शर्तें पूरी करती है। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल का प्रमाण पत्र चाहिए, जिस पर क्षेत्र के ज़िला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन हों।
पुरानी दिल्ली लाडली योजना वाली बेटियों का क्या होगा?
मौजूदा लाडली लाभार्थी उच्च शिक्षा वाले नए पड़ावों (डिप्लोमा/स्नातक) के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे 18 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहें।
शिकायत कहां करें?
महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली के निदेशक के पास अपील की जा सकती है। निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
स्रोत: दिल्ली राजपत्र (असाधारण) सं. 94, 31 मार्च 2026, महिला एवं बाल विकास विभाग, अधिसूचना फा. सं. 8(776)/DWCD/LADLI/IODLSII/Part-I/22056-67, दिनांक 30 मार्च 2026 (मंत्रिमंडल निर्णय सं. 3312)।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।



