📌 अपडेट (2026): बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की। महिला उद्यमी योजना इसी के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष घटक है — ₹5 लाख अनुदान (माफ) + ₹5 लाख 0% ब्याज लोन। आधिकारिक पोर्टल: udyami.bihar.gov.in
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मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) बिहार सरकार के उद्योग विभाग की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
इस योजना के अंतर्गत बिहार की महिलाएं खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता पा सकती हैं — जिसमें से ₹5 लाख सरकार माफ कर देती है (सब्सिडी) और शेष ₹5 लाख बिना किसी ब्याज के लोन के रूप में मिलता है।
यह योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY) के छाता ढांचे के अंतर्गत चलती है जिसमें SC/ST उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, अल्पसंख्यक उद्यमी और दिव्यांगजन उद्यमी — सभी के लिए अलग-अलग घटक हैं।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) |
| विभाग | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | बिहार की महिलाएं |
| कुल सहायता | ₹10,00,000 (दस लाख) |
| सब्सिडी (माफ) | ₹5,00,000 (50%) — वापस नहीं करनी |
| लोन | ₹5,00,000 (0% ब्याज) |
| लोन चुकाने की अवधि | 7 वर्ष (84 समान किस्तें) |
| आयु सीमा | 18 से 50 वर्ष |
| शैक्षणिक योग्यता | 12वीं / ITI / Polytechnic Diploma |
| आधिकारिक पोर्टल | udyami.bihar.gov.in |
| हेल्पलाइन | 18003456214 (Toll Free) |
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के मुख्य लाभ
1. ₹5 लाख पूरी तरह माफ — वापस नहीं करना
कुल ₹10 लाख में से आधा यानी ₹5 लाख अनुदान (Grant/Subsidy) के रूप में मिलता है। यह पैसा वापस नहीं करना होता।
2. ₹5 लाख 0% ब्याज पर लोन
शेष ₹5 लाख ब्याजमुक्त लोन के रूप में मिलता है। महिला आवेदकों पर कोई ब्याज नहीं लगता।
3. 7 वर्ष में आसान किस्तें
लोन 84 समान मासिक किस्तों में चुकाना होता है। लोन मिलने के 1 साल बाद किस्तें शुरू होती हैं।
4. प्रशिक्षण और मार्गदर्शन
चयनित महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण, मेंटरिंग और तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता है।
5. पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया
आवेदन से लेकर चयन तक सब कुछ udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन होता है — कहीं जाने की जरूरत नहीं।
6. अपने जिले में व्यवसाय
आवेदिका के निवास वाले जिले में ही व्यवसाय स्थापित करना होता है — जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ता है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पात्रता — कौन आवेदन कर सकती है?
- लिंग: केवल महिलाएं
- निवास: बिहार की स्थायी निवासी
- आयु: 18 से 50 वर्ष
- शिक्षा: 12वीं पास / ITI प्रमाण पत्र / Polytechnic Diploma
- व्यवसाय: नया व्यवसाय शुरू करने की योजना (Proprietorship / Partnership / LLP / Pvt. Ltd.)
- व्यवसाय स्थान: जिस जिले में निवास उसी जिले में व्यवसाय
⚠️ महत्वपूर्ण: जो महिला पहले से किसी सरकारी नौकरी में है या पहले इस योजना का लाभ ले चुकी है, वह पात्र नहीं होगी।
आवश्यक दस्तावेज
- मैट्रिक (10वीं) प्रमाण पत्र
- इंटरमीडिएट (12वीं) / ITI / Polytechnic प्रमाण पत्र
- उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
- आवासीय प्रमाण पत्र (बिहार का)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक / कैंसिल चेक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC हैं तो)
- प्रस्तावित व्यवसाय का विवरण (Project Report)
📌 नोट: यदि मेडिकल/डायग्नोस्टिक व्यवसाय चुन रही हैं तो DMLT/BMLT प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
किन व्यवसायों के लिए लोन मिलता है?
योजना के अंतर्गत मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड से जुड़े व्यवसाय मान्य हैं —
| श्रेणी | व्यवसाय के उदाहरण |
|---|---|
| खाद्य प्रसंस्करण | आचार, पापड़, मसाले, बेकरी, दूध उत्पाद |
| वस्त्र/हस्तशिल्प | सिलाई, कढ़ाई, जूट उत्पाद, हथकरघा |
| सेवा उद्योग | ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, कंप्यूटर सेंटर |
| स्वास्थ्य | मेडिकल शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर |
| कृषि आधारित | मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती, मधुमक्खी पालन |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | मोबाइल रिपेयर, LED बल्ब निर्माण |
| निर्माण सामग्री | पेपर बैग, डिस्पोजेबल प्लेट |
📌 स्वीकृत उद्योगों की पूरी सूची udyami.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — Step by Step
Step 1: udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
Step 3: योजना का चयन करें — “मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना” चुनें।
Step 4: आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें। पासवर्ड बनाएं।
Step 5: लॉगिन करें → आवेदन फॉर्म खुलेगा।
Step 6: व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और प्रस्तावित व्यवसाय की जानकारी भरें।
Step 7: सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
Step 8: Project Report (व्यवसाय की योजना) अपलोड करें।
Step 9: फॉर्म सबमिट करें — Application Number नोट करें।
Step 10: चयन के बाद SMS/Email से सूचना मिलेगी। प्रशिक्षण पूरा होने पर लोन दो किस्तों में बैंक खाते में आएगा।
चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
- ऑनलाइन आवेदन — udyami.bihar.gov.in पर
- दस्तावेज सत्यापन — विभाग द्वारा
- कंप्यूटर आधारित रैंडम चयन — पारदर्शी लॉटरी सिस्टम
- चयन सूची — पोर्टल पर प्रकाशित होती है
- प्रशिक्षण — 2 सप्ताह का व्यवसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य
- लोन वितरण — 2 किस्तों में सीधे बैंक खाते में
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी घटक
| योजना | लाभार्थी | सब्सिडी | ब्याज |
|---|---|---|---|
| महिला उद्यमी योजना | सभी वर्ग की महिलाएं | 50% (₹5 लाख) | 0% |
| SC/ST उद्यमी योजना | SC/ST पुरुष/महिला | 50% (₹5 लाख) | 0% |
| युवा उद्यमी योजना | सामान्य/OBC युवा | 50% (₹5 लाख) | 1% |
| अल्पसंख्यक उद्यमी | अल्पसंख्यक वर्ग | 50% (₹5 लाख) | 1% |
| दिव्यांगजन उद्यमी | 40%+ दिव्यांग | 50% (₹5 लाख) | 0% |
✅ महिला उद्यमी योजना की खासियत: सभी वर्गों की महिलाएं पात्र हैं और ब्याज दर 0% है।
आधिकारिक संपर्क
- पोर्टल: udyami.bihar.gov.in
- टोल फ्री: 18003456214
- ईमेल: [email protected]
- पता: तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, नेहरू पथ, पटना, बिहार — 800015
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में कितनी सहायता मिलती है?
इस योजना में ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है — ₹5 लाख अनुदान (माफ) और ₹5 लाख 0% ब्याज पर लोन। सब्सिडी वाली राशि वापस नहीं करनी होती।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
बिहार की स्थायी निवासी, 18 से 50 वर्ष की आयु, 12वीं/ITI/Polytechnic पास महिलाएं जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, वे पात्र हैं।
लोन की किस्त कब से शुरू होती है?
लोन मिलने के 1 साल बाद 84 समान मासिक किस्तों में लोन चुकाना होता है। महिलाओं पर कोई ब्याज नहीं लगता — केवल मूलधन वापस करना होता है।
ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
udyami.bihar.gov.in पर जाकर “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें और “मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना” चुनकर आवेदन करें। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।
क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
हां। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है — SC, ST, OBC, EBC, सामान्य — सभी पात्र हैं।
चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
कंप्यूटर आधारित रैंडम (लॉटरी) प्रणाली से चयन होता है। चयन सूची udyami.bihar.gov.in पर प्रकाशित होती है।
क्या व्यवसाय बिहार से बाहर शुरू कर सकते हैं?
नहीं। व्यवसाय उसी जिले में स्थापित करना होगा जहां आवेदिका का स्थायी निवास है।
क्या प्रशिक्षण अनिवार्य है?
हां। चयन के बाद 2 सप्ताह का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही लोन दो किस्तों में बैंक खाते में जमा होता है।
MMUY और PMEGP में क्या अंतर है?
MMUY बिहार राज्य सरकार की योजना है जो विशेष रूप से बिहार की महिलाओं के लिए है। PMEGP केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे भारत में लागू है। MMUY में 0% ब्याज और PMEGP में 15-35% सब्सिडी मिलती है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है?
टोल फ्री नंबर 18003456214 पर कॉल करें या [email protected] पर ईमेल करें।
UPSC/BPSC Current Affairs नोट: मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की महिला सशक्तीकरण और उद्यमिता नीति का प्रमुख स्तंभ है। यह GS-II (महिला सशक्तीकरण, सरकारी योजनाएं) और GS-III (उद्योग, MSME नीति, स्वरोजगार) दोनों के लिए प्रासंगिक है। 50% अनुदान + 0% ब्याज मॉडल महिलाओं के लिए अन्य राज्यों से बेहतर वित्तीय सहायता का उदाहरण है। BPSC मेन्स में बिहार की उद्यमी योजनाओं के तुलनात्मक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.
