उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी है।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवा जो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण अपना रोजगार नहीं प्रारंभ कर पाते ऐसे युवाओ को स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु कम व्याजदर व बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना है जिससे बेरोजगार युवा आसानी से अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सके तथा जिससे उन्हे आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके तथा उनके जीवन स्तर मे सुधार हो सके।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य बिन्दु
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
| योजना का प्रारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
| लाभार्थी | यूपी के शिक्षित बेरोजगार नागरिक |
| योजना का उदेश्य | राज्य में रह रहे शिक्षित बेरोजगार लोगो को स्वयं के रोजगार खोलने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करना |
| प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://diupmsme.upsdc.gov.in |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभ व विशेषताए
- यह योजना उत्तरप्रदेश के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे लागू है।
- योजना के अंतर्गत वह युवा जो पढ़े-लिखे और पूर्ण रूप से शिक्षित हैं उन्हें खुद का रोजगार लगाने के लिए मदद राशि दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं आवेदक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए।
- यदि आवेदक द्वारा किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त की जा रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक, वित्तीय संस्था एवं सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- योजना के तहत दो सेक्टर है: इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसमें युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से लोन राशि दी जाएगी।
- महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वाले लोगों को योजना के तहत आरक्षण(रिजर्वेशन) दिया जायेगा।
- राज्य में रह रहे शिक्षित महिला और पुरुष इस योजना का लाभ पा सकते है।
- सरकार ने योजना की रियल(वास्तविक) निगरानी हेतु प्रधान सचिव, निदेशालय, सयुंक्त आयोग, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), DLTFC(District Level Task Force Committee), और बैंक लेवल के अधिकारियो के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया है।
- उद्योग क्षेत्र(industrial area) के लिए सरकार 25 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की लोन सहायता राशि कम ब्याज पर बेरोजगारों को दी जाएगी।
- सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदक उत्तरप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए
- आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का डीफाल्टर नही होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक यदि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से है तो बीपीएल राशन कार्ड
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पास बुक की प्रति ।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आफ़लाईन व आनलाईन दोनों प्रकार से आवेदन निम्न प्रकार कर सकते है
आफलाईन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र जिला उद्योग कार्यालय से प्राप्त करे यह आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- सभी जानकारी भरने के बाद संबंधित जिला उद्योग कार्यालय में जाकर जमा करा दे।
- उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच मे योग्य पाए जाने पर आपको इस योजना के अंतर्गत निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी ।
आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर http://diupmsme.upsdc.gov.in/ टाईप करे। इसके पश्चात वेबसाइट मुख्य पृष्ठ खुलकर सामने आएगा।

- वेबसाइट के इस पेज पर आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण ” का एक विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करना होगा जिसके बाद आपको अपना लॉगिन और पासवर्ड मिल जाएगा।
- उसके बाद आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लागिन पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके खोपचा कोड दर्ज करें और उसके पश्चात लॉगइन के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आवेदन पत्र आपके सामने आवेदन पत्र का पेज खुल जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपको आवेदक की सभी जानकारियां जैसे की स्थाई पता, नाम, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम आदि की जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारियां दर्ज करने के पश्चात आगे बढ़े वाले विकल्प पर क्लिक करें
- इसके पश्चात इस योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को दस्तावेज अपलोड करें के विकल्प पर क्लिक करके अपलोड करना होगा।
- शपथ पत्र(यदि योजना मे आवश्यक हो) का प्रिन्ट आउट निकालकर नोटरी से सत्यापित प्रति को अपलोड करना होगा।
- सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात फाइनल सबमिशन वाले विकल्प पर क्लिक कर दें।
- आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात आपको आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। भविष्य मे आवेदन संख्या के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ज्ञात कर सकते है।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या होता है व इसमें ऑनलाइन व आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.
