📌 अपडेट (फरवरी 2026): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा में पुष्टि की — पीएम दक्ष योजना के 90% से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को अपने करियर लक्ष्यों के अनुकूल पाया। योजना सक्रिय रूप से जारी है। (PIB PRID: 2223175)
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पीएम दक्ष योजना क्या है?
पीएम दक्ष योजना (Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसे 2020-21 में शुरू किया गया था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है — अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), विमुक्त जनजाति (DNT) और सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना।
पीएम दक्ष योजना — त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम दक्ष योजना |
| पूरा नाम | PM Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi Yojana |
| मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
| शुरुआत | 2020-21 |
| पोर्टल लॉन्च | 7 अगस्त 2021 |
| लाभार्थी | SC, OBC, EWS, DNT, सफाई कर्मचारी |
| आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
| प्रशिक्षण शुल्क | पूरी तरह निःशुल्क |
| स्टाइपेंड | ₹1,000 से ₹1,500 प्रतिमाह |
| आधिकारिक पोर्टल | dosje.gov.in |
| मोबाइल ऐप | PM-DAKSH (Google Play Store) |
पीएम दक्ष योजना के मुख्य लाभ
1. 100% मुफ्त प्रशिक्षण सभी पात्र युवाओं को NSQF (National Skill Qualification Framework) के अनुसार प्रमाणित कोर्स में बिल्कुल मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है।
2. मासिक स्टाइपेंड नॉन-रेजिडेंशियल प्रशिक्षण में उपस्थित रहने वाले प्रशिक्षार्थियों को —
- SC प्रशिक्षार्थी → ₹1,500 प्रतिमाह
- OBC / EWS / DNT → ₹1,000 प्रतिमाह
- सफाई कर्मचारी / वेस्ट पिकर → ₹1,500 प्रतिमाह
- अपस्किलिंग/री-स्किलिंग → ₹500 प्रति व्यक्ति (एकमुश्त)
3. प्रमाण पत्र और नौकरी प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकारी प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों को कम से कम 70% प्रशिक्षार्थियों को रोजगार दिलाना अनिवार्य है।
4. आवास और भोजन (रेजिडेंशियल कोर्स) रेजिडेंशियल कोर्स में बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा भी मिलती है।
5. लोन सुविधा प्रशिक्षण के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? NSFDC, NBCFDC और NSKFDC जैसी संस्थाओं से रियायती दर पर ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
आयु सीमा
18 से 45 वर्ष
लक्षित वर्ग और आय सीमा
| वर्ग | आय सीमा |
|---|---|
| अनुसूचित जाति (SC) | कोई आय सीमा नहीं |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | कोई आय सीमा नहीं |
| सफाई कर्मचारी / वेस्ट पिकर | कोई आय सीमा नहीं |
| विमुक्त जनजाति (DNT) | कोई आय सीमा नहीं |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम |
| आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) | परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम |
✅ 80% उपस्थिति अनिवार्य है स्टाइपेंड पाने के लिए।
आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र (SC/OBC/DNT के लिए)
- आय प्रमाण पत्र (OBC/EWS के लिए — राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं मार्कशीट)
- बैंक पासबुक (DBT के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- BPL/AAY राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
⚠️ ध्यान दें: ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद या नोटरी द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
प्रशिक्षण के प्रकार
पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं:
1. अल्पकालिक प्रशिक्षण (Short Term Training) रोजगार और स्व-रोजगार पर केंद्रित। जैसे — दर्जी, फर्नीचर निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ब्यूटीशियन, इलेक्ट्रीशियन आदि।
2. अपस्किलिंग / री-स्किलिंग जो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें और उन्नत कौशल सिखाना।
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए।
4. दीर्घकालिक प्रशिक्षण (Long Term Training) NSQF आधारित उन्नत तकनीकी कोर्स।
पीएम दक्ष योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Step 1: pmdaksh.dosje.gov.in पर जाएं या Google Play Store से PM-DAKSH App डाउनलोड करें।
Step 2: “Register as Candidate” पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
Step 3: आधार से OTP वेरीफाई करें और प्रोफाइल बनाएं।
Step 4: अपनी श्रेणी (SC/OBC/EWS/DNT) चुनें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
Step 5: अपनी पसंद का कोर्स, प्रशिक्षण संस्थान और स्थान चुनें।
Step 6: फॉर्म सबमिट करें — चयन होने पर SMS/ईमेल से सूचना मिलेगी।
📱 AI-आधारित फेस स्कैनिंग से उपस्थिति दर्ज की जाती है — मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें।
पीएम दक्ष योजना बनाम पीएम विश्वकर्मा योजना — अंतर
| विषय | पीएम दक्ष योजना | पीएम विश्वकर्मा योजना |
|---|---|---|
| मंत्रालय | सामाजिक न्याय मंत्रालय | MSME मंत्रालय |
| लक्षित वर्ग | SC, OBC, EWS, DNT | पारंपरिक शिल्पकार/कारीगर |
| आयु सीमा | 18-45 वर्ष | 18+ वर्ष |
| स्टाइपेंड | ₹1,000–₹1,500/माह | ₹500/दिन (प्रशिक्षण के दौरान) |
| लोन सुविधा | NSFDC/NBCFDC से | ₹3 लाख तक (2 चरण) |
| फोकस | कौशल + रोजगार | कौशल + टूलकिट + मार्केट |
योजना की उपलब्धियां (2026 तक)
- 1,87,305 लाभार्थियों को प्रशिक्षण (2023-24 तक)
- 90% से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को करियर के अनुकूल बताया
- ₹450.25 करोड़ का कुल बजट आवंटन (2021-26)
- 70% placement अनिवार्य — प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी नियम
- महिलाओं और हाशिए के वर्गों में आत्मविश्वास और सामाजिक मान्यता में उल्लेखनीय सुधार (PIB मूल्यांकन अध्ययन, 2026)
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID 2223175 — सामाजिक न्याय मंत्रालय, 4 फरवरी 2026
- आधिकारिक पोर्टल: pmdaksh.dosje.gov.in
- मोबाइल ऐप: PM-DAKSH (Google Play Store)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएम दक्ष योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
18 से 45 वर्ष की आयु के SC, OBC, EWS, DNT वर्ग के युवा और सफाई कर्मचारी पीएम दक्ष योजना में आवेदन कर सकते हैं।
पीएम दक्ष योजना में कितना स्टाइपेंड मिलता है?
SC और सफाई कर्मचारियों को ₹1,500 प्रतिमाह और OBC/EWS/DNT को ₹1,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है। यह राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आती है।
पीएम दक्ष योजना में प्रशिक्षण शुल्क कितना है?
पीएम दक्ष योजना में प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। सरकार 100% प्रशिक्षण लागत वहन करती है।
पीएम दक्ष पोर्टल का URL क्या है?
pmdaksh.dosje.gov.in आधिकारिक पोर्टल है। मोबाइल ऐप Google Play Store पर “PM-DAKSH” नाम से उपलब्ध है।
OBC के लिए आय सीमा क्या है?
OBC और EBC के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। EWS के लिए यह सीमा ₹1 लाख प्रतिवर्ष है।
क्या SC वर्ग के लिए कोई आय सीमा है?
नहीं। SC, DNT और सफाई कर्मचारियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
पीएम दक्ष योजना में प्रशिक्षण के बाद क्या होता है?
प्रशिक्षण के बाद सरकारी प्रमाण पत्र मिलता है और प्लेसमेंट सहायता दी जाती है। स्व-रोजगार के लिए NSFDC/NBCFDC से रियायती ऋण भी मिल सकता है।
क्या रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है?
नहीं। रेजिडेंशियल प्रशिक्षण में अलग से स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा निःशुल्क मिलती है। सफाई मित्रों को ₹500 प्रतिमाह अलग से दिया जाता है।
पीएम दक्ष और पीएम कौशल विकास योजना में क्या अंतर है?
पीएम दक्ष सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना है जो विशेष रूप से SC/OBC/EWS वर्ग के लिए है। पीएम कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास मंत्रालय की सामान्य योजना है जो सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है।
उपस्थिति कम होने पर क्या स्टाइपेंड मिलेगा?
नहीं। स्टाइपेंड पाने के लिए कम से कम 80% उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति AI-आधारित फेस स्कैनिंग से दर्ज होती है।
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.
