📌 अपडेट (2026): मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान में सक्रिय रूप से जारी है। खेती के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख और विकलांगता पर ₹5,000 से ₹50,000 तक मुआवजा दिया जाता है। आवेदन दुर्घटना के 6 महीने के भीतर जिला कृषि विभाग में जमा करें।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार की एक किसान सुरक्षा योजना है जिसे 24 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान खेती-बाड़ी की गतिविधियों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या वह आंशिक/पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो सरकार उसे या उसके परिवार को ₹5,000 से ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता देती है।
राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| लॉन्च | 24 फरवरी 2021 |
| विभाग | कृषि विभाग, राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के किसान (5-70 वर्ष) |
| मृत्यु पर मुआवजा | ₹2,00,000 |
| अधिकतम विकलांगता मुआवजा | ₹50,000 |
| न्यूनतम मुआवजा | ₹5,000 |
| बजट | ₹2,000 करोड़ |
| आवेदन अंतिम तिथि | दुर्घटना के 6 महीने के भीतर |
| आवेदन स्थान | जिला कृषि विभाग कार्यालय |
| पोर्टल | rajkisan.rajasthan.gov.in |
मुआवजा राशि — पूरा विवरण
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग मुआवजा राशि निर्धारित है:
| दुर्घटना का प्रकार | मुआवजा राशि |
|---|---|
| मृत्यु | ₹2,00,000 |
| दोनों अंगों में विकलांगता | ₹50,000 |
| रीढ़ की हड्डी टूटना | ₹50,000 |
| सिर में फ्रैक्चर | ₹40,000 |
| सिर के कुछ हिस्से पर बालों का उखड़ना | ₹25,000 |
| एक अंग में विकलांगता | ₹25,000 |
| 4 उंगलियां टूटना | ₹20,000 |
| 3 उंगलियां टूटना | ₹15,000 |
| 2 उंगलियां टूटना | ₹10,000 |
| 1 उंगली टूटना | ₹5,000 |
| दुर्घटना में आंख, कान, नाक की क्षति | स्थिति अनुसार |
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले किसान पात्र हैं:
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आयु 5 से 70 वर्ष के बीच
- राजस्थान में खेती करने वाला किसान
- दुर्घटना खेती-बाड़ी की गतिविधि के दौरान हुई हो
- आवेदन दुर्घटना के 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य
अपात्र:
- आत्महत्या या जानबूझकर लगाई चोट
- नशे की हालत में हुई दुर्घटना
- युद्ध या प्राकृतिक आपदा से हुई दुर्घटना
- राजस्थान के बाहर हुई दुर्घटना
आवश्यक दस्तावेज
मृत्यु के मामले में:
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- FIR की कॉपी (यदि हो)
- किसान का आधार कार्ड
- वारिस का आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
विकलांगता के मामले में:
- अस्पताल से Disability Certificate
- डॉक्टर का Medical Certificate
- FIR की कॉपी (यदि हो)
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड
- बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें — Step by Step
Step 1: दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदन करें।
Step 2: अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाएं।
Step 3: कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म लें।
Step 4: सभी जानकारी सावधानी से भरें — किसान का नाम, दुर्घटना की तारीख, प्रकार और स्थान।
Step 5: सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
Step 6: भरा हुआ फार्म जिला कृषि अधिकारी के पास जमा करें।
Step 7: आवेदन की रसीद लें — Application Number नोट करें।
Step 8: जांच के बाद मुआवजा राशि DBT से बैंक खाते में जमा होगी।
📌 rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी Online Application की सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना बनाम PMSBY — अंतर
| विषय | कृषक साथी योजना | PMSBY |
|---|---|---|
| राज्य/केंद्र | राजस्थान राज्य | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | किसान (खेती दुर्घटना) | सभी नागरिक (18-70 वर्ष) |
| मृत्यु मुआवजा | ₹2 लाख | ₹2 लाख |
| प्रीमियम | कोई नहीं | ₹20/वर्ष |
| आयु सीमा | 5-70 वर्ष | 18-70 वर्ष |
| आवेदन | जिला कृषि विभाग | बैंक |
आधिकारिक स्रोत
- विभाग: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
- पोर्टल: rajkisan.rajasthan.gov.in
- जिला कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार की एक किसान सुरक्षा योजना है जिसमें खेती की गतिविधियों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर ₹2 लाख और विकलांगता पर ₹5,000 से ₹50,000 तक मुआवजा दिया जाता है।
कृषक साथी योजना में मृत्यु पर कितना मुआवजा मिलता है?
किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की आर्थिक सहायता DBT से बैंक खाते में दी जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करें?
जिले के कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन फार्म जमा करें। rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी Online Application की सुविधा उपलब्ध है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
दुर्घटना की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
कृषक साथी योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
5 से 70 वर्ष के बीच के राजस्थान के किसान इस योजना के पात्र हैं।
क्या विकलांगता पर भी मुआवजा मिलता है?
हाँ। दोनों अंगों में विकलांगता या रीढ़ की हड्डी टूटने पर ₹50,000, सिर में फ्रैक्चर पर ₹40,000 और एक उंगली टूटने पर भी ₹5,000 तक मुआवजा मिलता है।
क्या सभी प्रकार की दुर्घटनाएं कवर होती हैं?
केवल खेती-बाड़ी की गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटनाएं कवर होती हैं। आत्महत्या, नशे की हालत में या राजस्थान के बाहर हुई दुर्घटनाएं कवर नहीं होतीं।
मुआवजा कैसे मिलता है?
जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद मुआवजा राशि DBT के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
कृषक साथी योजना में क्या प्रीमियम देना होता है?
नहीं। इस योजना में किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना होता। यह राजस्थान सरकार की निःशुल्क किसान सुरक्षा योजना है।
राजस्थान के बाहर के किसान पात्र हैं?
नहीं। यह योजना केवल राजस्थान के स्थायी निवासी किसानों के लिए है जो राजस्थान में खेती करते हैं।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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