मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है| इस योजना को 01 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बालिकाओ को जन्म से डिग्री या डिप्लोमा कोर्स मे प्रवेश लेने तक कुल 15000 रुपये की धनराशि 6 समान किश्तों में दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बेटियों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाते हुए समाज से कुरीतियों को दूर करना है. प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर लगाम कसते हुए समान लिंगानुपात स्थापित कर नवजात कन्या को आर्थिक मदद देने का कार्य इस योजना के तहत किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम उत्तर प्रदेश मे बालिका के जन्म के प्रति आमजन मे सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने का भी प्रयास किया जा रहा है।
कन्या सुमंगला योजना के लाभ व विशेषताए
- इस योजना के माध्यम से राज्य में एक परिवार की दो बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि राज्य की कोई महिला अपनी दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी योग्य होगी।
- यदि राज्य में किसी परिवार ने किसी बेटी को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतान तथा गोद ली हुई संतान को सम्मिलित करते हुए केवल दो ही बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएग।
- इस योजना का लाभ लाभ अनाथ बच्चियों को भी दिया जाएगा।
- यह योजना राज्य में बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सभी बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
- कन्या सुमंगला योजना के द्वारा बेटियों में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख या उससे कम होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है ।
- इस योजना मे बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई करने तक 15000 रूपये की धनराशि खर्च के लिए दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक सबसे पहले इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।आप लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
- लाभार्थी का बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- उम्मीदवार योजना के लिए मुफ्त में अप्लाई कर सकते है।
- योजना के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि सीधे उम्मीदवारों के बैंक खाते में दी जायेगी।
- योजना के माध्यम से 16000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है।
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्रता
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।
कन्या सुमंगला योजना मे आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख
- निवास प्रमाण पत्र
- फ़ोटो पहचान पत्र
- बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति
- परिवार की वार्षिक आय के संबंध मे स्व -सत्यापन
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र
- बालिका का नवीनतम फ़ोटो
- आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फ़ोटो
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कियान्वयन की श्रेणी
श्रेणी | विवरण | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि |
प्रथम श्रेणी | नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो। | रू0 2000 एक मुश्त |
द्वितीय श्रेणी | वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो। | रू0 1000 एक मुश्त |
तृतीय श्रेणी | वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। | रू0 2000 एक मुश्त |
चतुर्थ श्रेणी | वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। | रू0 2000 एक मुश्त |
पंचम श्रेणी | वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। | रू0 3000 एक मुश्त |
षष्टम् श्रेणी | वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। | रू0 5 000 एक मुश्त |
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आनलाईन व आफलाईन दोनों तरह से निम्न प्रकार आवेदन किया जा सकता है :-
आनलाईन द्वारा आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले महिला और बाल विकास विभाग की MKSY आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद महिला और बाल विकास विभाग की MKSY आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर बायी तरफ आपको नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा , उसके बाद लॉगिन का पेज खुल जाएगा
- सर्वप्रथम लॉगिन पेज मे आपको बायी तरफ नए उपयोगकर्ता के आप्शन के अंतर्गत I Agree आप्शन पर क्लिक करने के बाद जारी रखे वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज निम्न प्रकार खुल जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के पेज पर आपको समस्त सूचनाए ध्यानपूर्वक भरने के उपरांत आपको कैप्चा कोड भरकर Send SMS OTP आप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिसको भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता आईडी आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त होगी।
- इसके बाद आपको पुनः लॉगिन पेज पर जाए , यहाँ आप अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद, आपको लड़की का पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सही से भरें और अपने सभी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आपकी बेटी इस MKSY के लिए योग्य हो जाएगी।
- जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
आफ़लाईन द्वारा आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उपरोक्त कार्यालय से निशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है, आवेदन फार्म आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म खंड विकास अधिकारी (विकास खंड अधिकारी), एसडीएम, परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी आदि के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद भरे गए आवेदनों को संबंधित अधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) को भेज दिया जाएगा। डीपीओ सभी सूचनाओं को ऑनलाइन फीड करेगा और इन ऑफ़लाइन अनुप्रयोगों की आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में की जाएगी।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है।
Also See:- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022 – सरकारी योजना (sarakariyojna.com)