बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम से राज्य सरकार की तरफ से महिला विकास निगम द्वारा 2000 रुपये यूटीआई मे जमा कराया जाता है तथा बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह परिपक्व धनराशि बालिकाओ को प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य मे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों का जन्म निबंधन व संपूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी, बाल विवाह पर अंकुश, प्रजनन दर में कमी, आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्वक जीवन यापन, परिवार समाज में लड़कियों के आर्थिक योगदान बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार राज्य की बालिकाए |
योजना का लाभ कब तक मिलेगा | आयु सीमा 0 से 3 वर्ष की बालिकाए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लक्ष्य | राज्य मे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंग अनुपात मे वृद्धि करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wdc.bih.nic.in/MKSYDetails.aspx |
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की विशेषताए
- यह योजना सम्पूर्ण बिहार राज्य मे लागू है।
- इस योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्य मे बालिकाओ के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है।
- इस योजना का कार्यान्वयन और संचालन महिला विकास निगम, बिहार द्वारा किया जाता है।
- यह योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मे सम्मिलित है।
- इस स्कीम की सहायता से राज्य की सभी कन्याओं का भविष्य उज्जवल होगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
- इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा यूको एवं आईडीबीआई बैंक में ₹2000 की राशि का निवेश किया जाएगा।
- कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कन्या को परिपक्ता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यदि कन्या की मृत्यु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में राशि का भुगतान महिला विकास निगम, बिहार को किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही मिलेगा।
- वे सभी बालिकाएं जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 या फिर उसके बाद हुआ है तथा बीपीएल श्रेणी से हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि
- इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा यूको एवं आईडीबीआई बैंक में ₹2000 की राशि का निवेश किया जाएगा।
- कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कन्या को परिपक्ता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यदि कन्या की मृत्यु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में राशि का भुगतान महिला विकास निगम, बिहार को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत कन्या के माता-पिता बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए।
- यह योजना गरीबों के लिए लाई जा रही है इस तरह से पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे होना अनिवार्य है। अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो तो उस स्थिति में उस परिवार की बालिका को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य हैं, जोकि 01 के अंदर करवाना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए आवेदन बेटी के जन्म से 03 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (बिहार) के लिए जरूरी दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी मे पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बैंक की खाता कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आफ़लाईन व आनलाईन दोनों प्रकार से आवेदन निम्न प्रकार किया जा सकता है :-
आफ़लाईन आवेदन की प्रक्रिया
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला विकास विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र मे मांगी गई समस्त सूचनाए ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे।
- इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला विकास विभाग के कार्यालय मे जमा करना होगा।
- इस प्रकार आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया
- आनलाईन आवेदन हेतु आपको इस योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद एक आवेदन पत्र खुल जाएगा। जिसमे आपको मांगी गई समस्त सूचनाए ध्यानपूर्वक भरनी होंगी।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार द्वारा बालिकाओ के लिए चलाई गई एक योजना है जिसमे बालिका के जन्म के समय राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपये बालिका के नाम यूटीआई मे जमा कराया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिलता है?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म के समय राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपये बालिका के नाम यूटीआई मे जमा कराया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना महिला विकास निगम, बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसको लाभ प्रदान किया जाता है ?
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है और इस में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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