मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मध्य प्रदेश 2026: पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया

Last Updated: जुलाई 2026 (मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की स्वीकृति के अनुसार अपडेटेड)

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसके तहत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने वाली बालिका एवं बालक दोनों को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है। मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए ₹495 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।

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मुख्यमंत्री स्कूटी योजना योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश के दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाकों की मेधावी छात्र-छात्राओं को अक्सर कॉलेज आने-जाने में परिवहन की दिक्कत होती है, जिस वजह से कई बार वे उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी समस्या को हल करने और मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है।

ताज़ा अपडेट: मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए ₹495 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे आने वाले पाँच वर्षों तक पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मुख्य लाभ

  • 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को पूरी तरह निःशुल्क ई-स्कूटी दी जाती है।
  • स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा और शुरुआती खर्च सरकार वहन करती है, और रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी के नाम पर होता है।
  • इससे विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने में आत्मनिर्भरता मिलती है और पढ़ाई बीच में छूटने का खतरा कम होता है।

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना पात्रता शर्तें

मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह योजना बालक और बालिका दोनों के लिए है:

शर्तविवरण
स्कूल का प्रकारशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल (स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित)
परीक्षार्थी की श्रेणीप्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी (स्वाध्यायी/प्राइवेट परीक्षार्थी पात्र नहीं)
न्यूनतम अंककम से कम 70 प्रतिशत
रैंकअपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला बालक और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका — दोनों को लाभ
लिंगबालक एवं बालिका दोनों पात्र

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • कॉलेज प्रवेश का प्रमाण (एडमिशन रसीद/प्रमाण पत्र)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

(सभी दस्तावेज़ PDF/JPEG फॉर्मेट में और 500 KB से कम साइज़ में अपलोड करने होते हैं।)

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना आवेदन प्रक्रिया

  1. Vimarsh Portal की आधिकारिक वेबसाइट vimarsh.mp.gov.in पर जाएं।
  2. नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी/पासवर्ड प्राप्त करें।
  3. पोर्टल पर लॉगिन करके स्कूटी योजना के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  4. मांगी गई सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।
  5. सभी ज़रूरी दस्तावेज़ स्कैन करके निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।
  6. फॉर्म की समीक्षा करने के बाद सबमिट करें और आवेदन रसीद सुरक्षित रखें।

आधिकारिक स्रोत

  • मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की बैठक में लिया गया निर्णय — जुलाई 2026
  • Vimarsh Portal (मध्य प्रदेश सरकार): www.vimarsh.mp.gov.in
  • मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुख्यमंत्री स्कूटी योजना योजना सिर्फ बालिकाओं के लिए है?

नहीं। मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार, अपने स्कूल में प्रथम स्थान पाने वाले बालक और बालिका दोनों को इस योजना के तहत स्कूटी दी जाती है।

न्यूनतम कितने अंक चाहिए?

प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में कम से कम 70 प्रतिशत अंक होना ज़रूरी है।

क्या स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी इस योजना के लिए पात्र हैं?

नहीं, केवल प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ही पात्र हैं।

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना कब तक चलेगी?

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखने के लिए ₹495 करोड़ की स्वीकृति दी है।

स्कूटी किसके नाम पर रजिस्टर होगी?

स्कूटी का रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी के नाम पर होगा; रजिस्ट्रेशन, बीमा और शुरुआती खर्च सरकार वहन करेगी।

आवेदन कहाँ किया जाता है?

आवेदन Vimarsh Portal (vimarsh.mp.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।

एक स्कूल से कितने विद्यार्थियों को स्कूटी मिलती है?

एक स्कूल से अधिकतम दो विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं — शर्तें पूरी करने वाला एक बालक और एक बालिका।

यह लेख मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के आधिकारिक निर्णय (जुलाई 2026) और अन्य सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की राशि, पात्रता या दिशा-निर्देशों में भविष्य में बदलाव होने पर अंतिम मान्यता केवल आधिकारिक सरकारी आदेश/पोर्टल की ही होगी। आवेदन से पहले vimarsh.mp.gov.in पर मौजूदा वर्ष की सूचना अवश्य जाँच लें।

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