मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी.परन्तु राज्य में कांग्रेस सरकार आने की वजह से योजना के तहत कुछ बदलाव किये गए, इसमें योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री नया सवेरा रखा गया।इसके बाद जब मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी सरकार आयी तो उसने फिर संबल योजना को शुरू किया। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों में जन्में बच्चे को जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक सहायता प्रदान की जाती है. योजना में ठेले वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वाले, घरों में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वालों से लेकर अन्य असंगठित श्रमिक भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के गरीब परिवार के लोगों की जिंदगी मे सुधार लाना है और इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना है इस योजना के माध्यम से उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। जिससे उनका जीवन-यापन अच्छा चल सके।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के मुख्य बिन्दु

योजना का नाममुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
राज्यमध्यप्रदेश
लांच की तारीख2018
लांच की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा
दोबारा लांच की तारीखमई, 2020
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार के असंगठित श्रमिक
संबंधित विभागमध्यप्रदेश श्रम विभाग
संबल योजना अधिकारिक वेबसाइटsambal.mp.gov.in
संबल योजना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर(0755) 2555 – 530
आवेदन प्रक्रिया आनलाइन व आफ़लाईन

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ एवं विशेषताए

  • मुख्यमंत्री जाना कल्याण संबल योजना एक ऐसी स्कीम है जो जन्म के समय से लेकर मरने के पश्चात भी लाभ प्रदान करती है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास जनकल्याण संबल कार्ड का होना बहुत जरुरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत कार्ड प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को किसी प्रकार का कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
  • जन कल्याण योजना के तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उन्हें मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी।
  • दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर, तथा निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे लाभ शामिल हैं।
  • गर्भवती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा, साथ ही छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
  • जो लोग राज्य के पिछड़े वर्ग से संबंध रखते है उनका कल्याण और विकास किया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत जितने भी परिवार BPL श्रेणी के होंगे उन सभी के बच्चों को सरकार छात्रवृति प्रदान करवाएगी।
  • किसानों को खेती करने के लिए उपकरण प्रदान किये जायेंगे।
  • कोरोना महामारी के कारण जितने भी असंगठित श्रमिक है उनके परिवार वालो को 1 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री  जनकल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश सरकार 12वीं कक्षा के अधिकतम अंक वाले 5000 छात्रों को ₹30000 का पुरस्कार देगी।
  • इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु को जन्म देने में ₹4000 और जन्म देने के बाद ₹5000 उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
  • संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5 हजार की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाती है।
  • सामान्य मृत्यु की दशा में सहायता राशि 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है।
  • दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रूपये स्थायी अपंगता पर अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख रूपये और आशिंक स्थायी अपंगता में अनुग्रह सहायता राशि 1 लाख रूपये देने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पात्रता

  • लाभार्थी मध्यप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जायेगा।
  • असंगठित क्षेत्र का मतलब जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थायी प्रकृति के कार्य कर रहा हो.
  • जो किसी ऐसे कार्य में नियोजित हैं जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो वो इस योजना के लिए पात्र हैं.
  • जिन्हें बिमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युति, पेंशन, आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ नही मिलता है वो इस योजना के लिए पात्र हैं.

इस योजना का लाभ किन्हें नही मिलेगा

  • पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नही होंगे.
  • पति अथवा अपनी आयकर दाता है तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नही होंगे.
  • पति अथवा पत्नी यदि 2.5 एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं तो दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नही होंगे.

जन कल्याण संबल योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची

  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • BPL राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अन्तर्गत आवेदक आफ़लाईन व आनलाईन आवेदन निम्न प्रकार से कर सकते है

आफ़लाईन आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से आवेदन किया जा सकता है :-

  • सर्वप्रथम आपको ग्राम/पंचायत के ऑफिस में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा, यह फार्म आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
  • आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद निजी ग्राम/पंचायत के ऑफिस में जाकर जमा करा दे।
  • उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
  • जाँच मे योग्य पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा आपका नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मे जोड़ दिया जाएगा और लाभार्थी को एक आई डी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है। अगर आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते है तो उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अपने आवेदन फॉर्म लेना होगा और भरके वही जमा करवाना होगा।

आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

  1. आवेदक को सबसे पहले संबल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट “Sambal Portal, JanKalyan Portal, Shramik sewa Portal (mp.gov.in) पर जाना होगा।
  2. उसके बाद संबल पोर्टल का होम पेज खुलेगा।
  3. होम पेज पर दायी तरफ आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा , उसके बाद लॉगिन का पेज खुल जाएगा , यहाँ आप अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर दें। 
  4. अब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
  5. क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर आप श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदक की पहचान पुष्टि आधार E-KYC से करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. जिसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  7. फॉर्म में आपको समग्र ID और कैप्चा कोड को भरना है।
  8. अब आप समग्र से आवेदक का विवरण (डिटेल्स) प्राप्त करें पर क्लिक कर दें।
  9. जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर आप संबल योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते है और योजना का लाभ उठा सकते है।

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