इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत लागू की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

योजना के लाभ

आयु वर्गमासिक पेंशन राशि
40 से 79 वर्ष₹300 प्रति माह
80 वर्ष या उससे अधिक₹500 प्रति माह

कई राज्यों में केंद्र सरकार की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी अतिरिक्त पेंशन राशि प्रदान करती है।

पात्रता मानदंड

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्न शर्तें अनिवार्य हैं:

  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए
  • आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में हो
  • भारत की नागरिक हो

अपवाद (पेंशन कब बंद होगी?)

निम्न परिस्थितियों में पेंशन बंद की जा सकती है:

  • विधवा के पुनर्विवाह करने पर
  • लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा से ऊपर चला जाने पर

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए आप UMANG ऐप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएँ
  2. मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें
  3. सर्च बॉक्स में “NSAP” खोजें
  4. “Online Apply” विकल्प पर क्लिक करें
  5. आवश्यक विवरण भरें
  6. भुगतान का तरीका चुनें
  7. फोटो अपलोड करें
  8. “Submit” पर क्लिक करें

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • संबंधित ग्राम पंचायत / नगर निकाय / ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करें

आवश्यक दस्तावेज

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के नाम सहित)
  • BPL कार्ड
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / EPIC)
  • यदि कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध न हो तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र

पेंशन प्राप्त करने के तरीके

  • बैंक खाते के माध्यम से
  • डाकघर खाते के माध्यम से
  • कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से नकद वितरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: पेंशन किस प्रकार से प्राप्त होती है?

उत्तर: बैंक खाते, डाकघर या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से।

प्रश्न 2: नकद वितरण कौन करता है?

उत्तर: ग्राम पंचायत या स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी।

प्रश्न 3: क्या पुनर्विवाह के बाद पेंशन मिलती रहेगी?

उत्तर: नहीं, पुनर्विवाह की स्थिति में पेंशन बंद कर दी जाती है।

योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और आधिकारिक अधिसूचना देखने के लिए आप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की आधिकारिक वेबसाइट तथा UMANG पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं। आवेदन से पूर्व पात्रता मानदंड अवश्य जांच लें।

यदि आप अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी पढ़ सकते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निष्कर्ष

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो अवश्य आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएँ।

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