झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के युवाओ को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लाभुक को 40 फीसद तक का अनुदान भी दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये है।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /अल्पसंख्यक वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओ को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। जिससे राज्य के युवा न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा कर सकें, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सके। राज्य सरकार युवाओं की कला को अपना स्वरोजगार बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रही है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के मुख्य तथ्य
योजना | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
शुरू की गई | माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा |
योजना के लाभार्थी | अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, सखी मंडल की दीदियां, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना |
अधिकतम ऋण की राशि | 25 लाख रुपए तक |
अधिकतम अनुदान | 40% या फिर 5 लाख रुपए |
आवेदक की आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
आधिकारिक दिशा निर्देश | Guidelines |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन आवेदन |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की विशेषताए
- यह योजना झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे लागू है।
- इस योजना का प्रारंभ झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा 13 फरवरी 2021 को किया गया।
- इस योजना के अन्तर्गत जो भी युवा अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते है उन्हे योजना के तहत सुगम एवं सस्ती दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के नौजवानों को 25 लाख रुपये का लोन 40% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार करने के लिए 50 हजार रूपये तक के ऋण पर आवेदक को किसी भी तरह की गांरटी देने की जरूरत नही होगी।
- इसके अलावा सरकार द्वारा 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस ऋण का इस्तेमाल करके वह अपने लिए विभिन्न रोजगार के अवसर खोज पाएंगे।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी नौजवानों को यात्री परिवहन खरीदने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी की दर में कमी आएगी तथा राज्य मे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये या कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग,दिव्यांगजन वर्ग तथा सखी मंडल की सदस्य होना चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सरकारी या अर्धसरकारी सेवा मे न होने का स्व घोषणा पत्र
- आधार कार्ड की प्रति
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक की प्रति
- यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी से है तो कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी
इस योजना के अंतर्गत ऋण के साथ-साथ ऋण मे अनुदान (ऋण सह अनुदान) योजना का क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित निगमों द्वारा किया जाता है :-
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी के कार्यालय से निशुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित नोडल एजेंसी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार ऋण प्रदान किया जाता है

प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है व इसमें आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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