पी एम किसान योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ हुई थी।पी एम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है और खेती सेक्टर में विकास होता है।
Table of Contents
पी एम किसान योजना के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | पी एम किसान योजना |
योजना का प्रारंभ | 2018 |
विभाग का नाम | कृषि विभाग |
आधिकारिक वेबसाईट | https://www.pmkisan.gov.in/ |
टोल फ्री नंबर | 155261 / 011-24300606 |
पी एम किसान योजना: विशेषताएं
पी एम किसान योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- इस योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान की राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिक बच्चे हैं।
- इस योजना हेतु पत्र किसान परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते के में हस्तांतरित की जाती है।
- योजना के तहत किसानों को अपने कृषि अभियांत्रिकी की खरीद में आराम मिलेगा।
पी एम किसान योजना के अंतर्गत अनुदान के धनराशि के भुगतान की व्यवस्था
इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि को तीन बराबर किश्तों में दिया जाता है, जो क्रमश: अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवम्बर, और दिसंबर-मार्च में जमा की जाती है।
पी एम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा।
- केवल स्माल और माइक्रो किसानों के लिए
- कृषि ज़मीन होनी चाहिए
- पीएम किसान योजना का फायदा एक किसान परिवार के लिए एक बार ही हो सकता है।
पी एम किसान योजना के अंतर्गत अपात्रता
इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के किसान पात्र नहीं है:-
- सभी संस्थागत भूमि धारक
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / – अधिक है
(उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु किसान इंटरनेट, मोबाइल एप्प, या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना: सार्वभौमिकरण
पीएम किसान योजना का उद्देश्य हर भारतीय किसान तक पहुंचना है। यह उन्नत भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना संवेदनशीलता और समर्पण की भावना से निर्मित हुई है, और हमें हमारे देश के किसानों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है।
निष्कर्ष
पीएम किसान योजना ने भारतीय किसानों को नयी उम्मीद और सहायता दी है। यह आर्थिक सुनिश्चितता और स्थिरता लाने देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करें और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।
अन्य पढे- पी एम किसान मानधन योजना