केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM)की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पाया जा सकता है।
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना(PM-SYM) का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष के उपरांत एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करना है जिससे उन्हे बुढ़ापे के समय जब उनका शरीर कमजोर हो जाता है उस समय भी उन्हे आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना(PM-SYM) |
लागू की गई | केन्द्रीय सरकार |
किसने शुरू की | प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी |
आधिकारिक वेबसाईट | https://maandhan.in/ |
योजना टाइप | पेंशन योजना |
लाभार्थी | असंगठित मजदूर |
विभाग | श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
Toll-Free Number | 1800 267 6888 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) की विशेषताए
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है तथा सम्पूर्ण भारत देश मे लागू है।
- PM-SYM एक पेंशन योजना है।
- PM-SYM का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि को प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति शामिल हो सकता है।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाती है ।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है ।
- आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी ।
- PM-SYM के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाते मे DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेगे ।
- इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी है।
- लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी|
- यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं |
- इस योजना का फायदा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को उनकी आयु के अनुसार दिया जायगा ,जिसकी आयु जितनी कम होगी उसका प्रीमियम उतना कम होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) के अंतर्गत पात्रता
- आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM)के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) के अंतर्गत अंशदान
अभिदाता द्वारा अंशदान
इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिदाता द्वारा अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से “ऑटो डेबिट” सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया हैः
प्रवेश आयु | योजना पूरी होने के समय आयु | सदस्य का मासिक अंशदान (रुपये में) | केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये में) | कुल मासिक अंशदान (रुपये में) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
केंद्र सरकार द्वारा अंशदान
इस योजना मे केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर ही अंशदान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रूपये की पेंशन दी जाती है ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PM-SYM) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत निम्न प्रकार से आवेदन किया जा सकता है :-
- सर्वप्रथम आपको ग्रामीण क्षेत्र मे नजदीकी सीएससी सेन्टर में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा, यह फार्म आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आवेदक को प्रथम अंशदान की धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा भविष्य मे आटो डेबिट की धनराशि हेतु सहमति पत्र देना होगा।
- अंशदान की धनराशि तथा आटो डेबिट की धनराशि का विवरण दर्ज करने के उपरांत एक विशिष्ट श्रम योगी पेंशन खाता नम्बर तैयार होगा और सीएससी में श्रम योगी कार्ड छप जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना(PM-SYM) को निर्धारित अवधि के बीच मे बंद करना
असंगठित कामगारों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है तो उसे केवल लाभार्थी के अंशदान के हिस्से को बचत बैंक ब्याज दर के साथ दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी 10 वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे लाभार्थी के अंशदान के हिस्से के साथ कोष द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज, दर जो भी अधिक हो, के साथ दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकल सकता है।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश से स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम होता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है।
- लाभार्थी और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी।
- एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय योजना से बाहर निकलने का कोई अन्य प्रावधान।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना क्या होता है व इसमें आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
आगे पढे – अटल पेंशन योजना
2 thoughts on “(PM-SYM)प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022”