उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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शादी हेतु अनुदान योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे बालिकाओ के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच को विकसित हो सके। योजना की मदद से आर्थिक मदद हासिल कर बेटियां समाज में अपने आप को साबित कर बता सकती हैं कि, वे किसी पर बोझ नहीं होती हैं और लड़कों के साथ कदम से कदम मिलकर चल सकती हैं।
शादी हेतु अनुदान योजना के मुख्य तथ्य
योजना का नाम | शादी हेतु अनुदान योजना |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाए |
उद्देश्य | शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
आर्थिक सहायता | 50000 रु. की एकमुश्त सहायता |
शादी हेतु अनुदान योजना के लाभ व विशेषताए
- शादी हेतु अनुदान योजना का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके सशक्तिकरण प्रदान करना है।
- इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र दोनों के लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में बी.पी.एल. क्रमॉक अंकित होना चाहिए।
- यदि बी०पी०एल० श्रेणी के हों तो आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही होगी।
- इस योजना का लाभ उत्तराखंड की अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति वर्ग की लड़कियों को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति वर्ग की लड़कियों को सरकार द्वारा 50000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता एक मुश्त प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे कन्या के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी।
- सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों को भी उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त रू. 50,000/- (रू. पचास हजार रू. मात्र) तक की धनराशि प्रदान की जाती है।
शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदन करने वाली बालिका उत्तराखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति वर्ग की होनी चाहिए |
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की आवेदिका के परिवार की मासिक आय 1250 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- एक परिवार (एक दम्पति) की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत बालिका का विवाह जिस वर्ष में विवाह हुआ हो, उसी वर्ष आवेदन (1 मार्च से अगले वर्ष 28-29 फरवरी के विवाह) के आवेदन ही उस वर्ष मान्य होते हैं।
शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- वर एवं वधू के परिवार रजिस्टर की नकल
- शादी का कार्ड/विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से
- बालिका का पहचान पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत
- जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत
- शपथ पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- विधवा प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित विकास खण्ड कार्यालय या सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
आनलाईन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर https://ssp.uk.gov.in/टाईप करे। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
- होम पेज पर आपके सामने डाउनलोड का लिंक दिखाई देगा.
- इस लिंक पर क्लिक करने से एक वेब पेज खुल जाएगा जैसा की नीचे दिखाया गया है।
- इस पेज पर आपको “आवेदन फार्म ” के नीचे दिए गए “शादी अनुदान ” लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद शादी अनुदान के सामने डाउनलोड का लिंक आ जायेगा ।
- इस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने शादी हेतु अनुदान योजना का फार्म खुल जाएगा।
- इस पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकाल ले। इस प्रकार आप शादी हेतु अनुदान योजना का आवेदन पत्र आनलाईन डाउनलोड कर सकते है ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत कौन-कौन लाभ ले सकता है?
उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाए तथा सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवार की विधवाओं की अधिकतम दो बालिकाए इस योजना का लाभ ले सकती है।
शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है?
इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त 50 हजार रु. की आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है।
शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ एक परिवार की कितनी बालिकाओ को मिलता है ?
इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओ को ही दिया जा सकता है।
शादी हेतु अनुदान योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?
यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जा रही है ।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की शादी हेतु अनुदान योजना क्या होता है अथवा इस में आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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