उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष व ०१ प्रतिशत या उससे अधिक और ०१ वर्ष से अधिक कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana)की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
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दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना(Divyang Pension Yojana) के उद्देश्य
- उत्तरप्रदेश राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष व ०१ प्रतिशत या उससे अधिक और ०१ वर्ष से अधिक कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग|
- प्रोत्साहन धनराशि सीधे राज्य में लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किया जाना।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि हमारे प्रदेश के दिव्यानग एवं कुष्ठ रोगी को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े।
दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन पेंशन(Divyang Pension Yojana) योजना पात्रता
पात्रता | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठा पेंशन |
आयु | न्यूनतम 18, अधिकतम 150 | न्यूनतम 1 , अधिकतम 150 |
आय | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 |
दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत | न्यूनतम 40 , अधिकतम 100 | न्यूनतम 1 , अधिकतम 100 |
पेंशन | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
मासिक अनुदान की धनराशि | Rs 500 | Rs 2500 |
प्रपत्र अपलोड | ** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो ** आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति | ** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो ** आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति |
दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana)के अंतर्गत सत्यापन
योजना के क्रियान्वयन मे पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मे माह मई एवं जून मे कराया जाता है। सत्यापनोपरांत चिन्हित मृतक एव अपात्र पेंशनरों को सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
आवेदक को पेंशन की राशि कब मिलेगी?
आवेदक को समाज कल्याण अधिकारी से अनुमोदन की तारीख से पेंशन राशि के साथ अधिकृत किया जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि 4 अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाती है (अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च तक)
क्या आवेदक एक ही या विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए एक से अधिक आवेदन कर सकता है?
किसी भी पेंशन का लाभ उठाने के लिए केवल एक आवेदन भरना है। यदि आवेदक द्वारा अधिक आवेदन भरा जाता है तो आवेदक से संबंधित सभी अभिलेखों को डुप्लिकेट खाता विवरण के रूप में खारिज कर दिया जाता है, इस प्रकार कोई भी आवेदन लाभान्वित नहीं होगा। आवेदक फिर से तभी आवेदन कर सकता है जब उसका पिछला आवेदन जनपदीय अधिकारी द्वारा रोक दिया जाता है। इसके अलावा यह डुप्लीकेट खाता विवरण के आवेदक के पूर्ण जवाबदेही होगा।
दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन योजना(Divyang Pension Yojana) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आफ़लाईन व आनलाईन दोनों प्रकार से निमन्वत आवेदन कर सकते है
आफ़लाईन प्रक्रिया द्वारा आवेदन
- सर्वप्रथम आपको अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय,संबंधित विकास खण्ड अधिकारी कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से आनलाईन जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
आनलाईन प्रक्रिया द्वारा आवेदन
- सर्व प्रथम अपने वेब ब्राउजर पर https://sspy-up.gov.in टाईप करे।। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
- होम पेज पर सबसे ऊपर की तरफ आपको “ दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको “आनलाईन आवेदन करे ” का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । इसके बाद अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा ।
- इस फॉर्म में सर्वप्रथम आपको व्यक्तिगत विवरण ध्यानपूर्वक भरना होगा ।
- इसके बाद बैंक का विवरण व आय का विवरण ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद आपको संबंधित दस्तावेज आनलाईन अपलोड करना होगा। उसके बाद कैपचा भरकर Submit के बटन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपको अंत में एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा इस रजिस्ट्रेशन नंबर की सहायता से आप आसानी से आवेदन फॉर्म की स्थिति को चेक कर सकते हैं ।
अपने ग्राम पंचायत की पेंशनर सूची कैसे देखे?
- सर्वप्रथम https://sspy-up.gov.in वेब पेज को ओपन करेंगे ।
- उसके बाद पेंशनर सूची के अंतर्गत पेंशनर सूची (2021-22) पर क्लिक करेंगे,
- उसके बाद अपने जनपद के नाम पर क्लिक करेंगे।जिससे विकासखण्ड की सूची प्रदर्शित होगी।
- उसके बाद अपने से संबंधित विकासखण्ड के नाम पर क्लिक करेंगे, जिससे विकासखण्ड के समस्त ग्राम पंचायतों की सूची खुल जाएगी।
- उसके बाद अपने से संबंधित ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करेंगे, जिससे समस्त ग्राम की सूची प्रदर्शित हो जाएगी।
- उसके बाद अपने से संबंधित ग्राम के सामने लिखित कुल पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करेंगे।
- अब आपके सामने अपने ग्राम से संबंधित पेंशनरों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी।
उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्राम के पेंशनर की सूची देख सकते है ।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि दिव्यांग/ कुष्ठा पेंशन योजना(Divyang pension Yojana) क्या होता है व इसमें ऑनलाइन व आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप दिव्यांग/ कुष्ठा पेंशन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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