मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवानी होगी, जिसके चार्ज मात्र 1 रुपये रखा गया है।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना |
राज्य | झारखण्ड |
विभाग का नाम | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
वेबसाईट | https://msry.jharkhand.gov.in/ |
टोल फ्री नंबर | 18001231136 |
सहायता राशि | प्रत्येक किसान परिवार 3500 रु. की धनराशि |
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाईल संख्या
- आधार सम्बद्ध बैंक खाता विवरण
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद
- वंशावली( मुखिया/ग्राम प्रधान /राजस्व कर्मचारी/आँचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
- मतदाता पहचान पत्र (केवल भूमिहीन कृषक मजदूर हेतु)
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्रता
- सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुवाई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से वे पूर्व में ऐसे कृषक बुवाई का कार्य करते रहे हो।
- सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यता कृषि पर निर्भर है तथा जिन की तरह फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो।
- भूमिहीन कृषक मजदूर जिनके कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखार से प्रभावित हुआ हो।