भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी लोगों को वर्ष 2022 तक उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी(PMAY-U) की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई है।शहरी क्षेत्र के लिए “सबके लिए आवास” मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को कन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा । पीएमएवाई-ग्रामीण योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है |
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)के उद्देश्य
प्राधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्र मे निवास करने वाले गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या वह बेघर है उन्हें सरकार द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराना। पहले मार्च 2022 तक गरीब वर्गों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा है परंतु अब इस योजना को 2024 तक बढ़ा कर लक्ष्य भी 2.95 करोड़ पक्के घरों का कर दिया गया है |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)की विशेषताए
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)समस्त शहरी क्षेत्र मे लागू है।
- PMAY-U के अंतर्गत सरकार ने परिवार की महिला मुखिया के लिए इस मिशन के तहत घर का मालिक या सह-मालिक होने का एक अनिवार्य प्रावधान किया है।
- सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है ।
- इस योजना(PMAY-U) के तहत प्रदान किए गए घरों को एक वयस्क महिला सदस्य या पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व किया जाएगा।
- इस योजना(PMAY-U) के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके।
- इस योजना (PMAY-U) में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा।
- मिशन को ऋण से जुड़ी सहायता के संघटक को छोड़ कर कोन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा जिसको एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विवेक पर अंतिम तिथि निधारित कर सकते हैं जिसमें लाभार्थियों को स्कीम को अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्रता के लिए उस शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक होगा।
- यह मिशन अपने सभी घटकों के साथ दिनांक 17.06.2015 से लागू हो गया है और इसको 31.03.2024 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का भारत के किसी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं होना चाहिए।
- सब्सिडी की राशि विभिन्न आय समूह के लिए अलग-अलग होती है
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत पात्रता
- एक लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसे लाभार्थी को मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम से या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए।
- 21 वर्गमीटर से कम के पक्के मकान वाले व्यक्ति को मौजूदा घर की वृद्धि के तहत शामिल किया जा सकता है
- वैवाहिक स्थिति के बावजूद वयस्क कमाई वाले सदस्य भी पात्र हैं
- लाभार्थियों की ईडब्ल्यूएस श्रेणी मिशनों के सभी चार स्तरों में सहायता के लिए पात्र है, जबकि एलआईजी / एमआईजी श्रेणी केवल मिशन के सीएलएसएस घटक के तहत पात्र है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के मुख्य घटक
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से अपनी आय, वित्त और भूमि की उपलब्धता के आधार पर अधिक संख्या में लोगों को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाता है:-
- “इन-सीटू” स्लम पुनर्विकास (ISSR):-स्लम पुनर्विकास के तहत निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) के घटक के तहत पात्र स्लम निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है। यह स्लम पुनर्वास अनुदान किसी भी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विकास के बाद, मिशन दिशानिर्देशों के तहत राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की डी अधिसूचना की सिफारिश की जाती है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस):-ब्याज प्रति आवास 2.67 लाख तक की सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG), मध्य आय समूह (MIG) -I और मध्य आय समूह (MIG) -II के लाभार्थियों के लिए स्वीकार्य है, जो बैंकों से आवास ऋण की मांग करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और घरों के निर्माण / निर्माण के लिए ऐसी अन्य संस्थाएं। रुपये तक की ऋण राशि पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी। 6 लाख, रु. 9 लाख रु. और 60,160 और 200 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले घर के लिए 12 लाख स्वीकार्य हैं। ईडब्ल्यूएस / एलआईजी, एमआईजी I और एमआईजी II के लिए क्रमशः। सीएलएसएस के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी लाभार्थियों के लिए लाभ रु। 20 साल की ऋण अवधि में 6 लाख।
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP):-प्रति ईडब्ल्यूएस मकान के लिए रु .5 लाख की केंद्रीय सहायता भारत सरकार द्वारा उन परियोजनाओं में प्रदान की जाती है, जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए हैं और एक परियोजना में कम से कम 250 घर हैं
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / संवर्द्धन (बीएलसी):-इस घटक के तहत, 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों के लिए उपलब्ध है, जो लाभार्थियों को कवर करने के लिए नए घरों का निर्माण या अपने दम पर मौजूदा घरों को बढ़ा सकते हैं जो किसी अन्य घटक का लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं।यदि लाभार्थी के पास 21 वर्गमीटर तक के कारपेट एरिया वाला पक्का घर है। क्षेत्र या एक अर्ध-पक्का घर, सुविधाओं में से एक में कमी- यानी कमरे, रसोई, शौचालय, स्नान या इनमें से एक संयोजन, इसे ULB / राज्य के अधीन वृद्धि के लिए लिया जा सकता है जो घर की संरचनात्मक सुरक्षा और पालन सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित शर्तें:
- एन्हांसमेंट के बाद का कुल कालीन क्षेत्र 21 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- एन्हांसमेंट का मतलब मौजूदा घर में 9.0 वर्ग मीटर के न्यूनतम कालीन क्षेत्र के अलावा कम से कम एक रहने योग्य कमरे या रसोई और / या बाथरूम और / या शौचालय एनबीसी मानदंडों के अनुरूप कमरे के निर्माण के साथ होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी कार्ड)
- पते का प्रमाण
- आय का प्रमाण (फ़ॉर्म 16/नवीनतम आईटी रिटर्न या पिछले छह महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट)
- यह शपथ पत्र कि आपके या आपके परिवार के करीबी सदस्य के पास भारत में कोई घरनहीं है
- खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी का वैल्युएशन सर्टिफिकेट
- डेवलपर या बिल्डर के साथ कन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट
- निर्माण का स्वीकृत प्लान
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी(PMAY-U) के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इस योजना से संबंधित आवेदन पत्र बैंक या नजदीकी CSC सेंटर से प्राप्त करे यह आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- सभी जानकारी भरने के बाद संबंधित बैंक या नजदीकी CSC सेंटर में जाकर जमा करा दे।
- उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच मे योग्य पाए जाने पर सरकार द्वारा आपको इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लाभ की धनराशि आपके बैंक खाते/ऋण खाते मे हस्तांतरित कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY-U) लिस्ट में अपना नाम खोजने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निम्न प्रकार से आप अपना नाम लाभार्थी सूची मे सर्च कर सकते है :-
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी(PMAY-U) की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Search Benificiery” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर भरना है और इसके बाद “Show” का बटन दबाना होगा।
- “Show” का बटन दबाते ही यदि आपके आवेदन को स्वीकृति मिल गई होगी तो आपका नाम इस सूची में सम्मिलित होने पर आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- यदि आपका आधार नंबर सही ना भरा गया हो या केंद्र सरकार द्वारा आपको लाभार्थी के रूप में स्वीकृति नहीं प्रदान की गई हो तो आप इस सूची में अपना नाम नहीं प्रदर्शित होगा।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या होता है व इसमें ऑनलाइन व आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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