(आवेदन प्रक्रिया) दिव्यांग पेंशन योजना 2022, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।