निराश्रित महिला पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) 2022
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निराश्रित महिला पेंशन योजना/ विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।