मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत 11 हजार रुपये नकद के साथ 38 हजार रुपये के उपहार राज्य सरकार द्वारा बालिकाओ को प्रदान किया जाता है तथा छह हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजक को प्रति जोड़े के हिसाब से तैयारियों के लिए दिए जाते है। पूर्व मे इस योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसमे सरकार ने योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली राशि चार हजार रुपये बढ़ाकर 55 हजार रुपये कर दी है।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे बालिकाओ के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच को विकसित हो सके। योजना की मदद से आर्थिक मदद हासिल कर बेटियां समाज में अपने आप को साबित कर बता सकती हैं कि, वे किसी पर बोझ नहीं होती हैं और लड़कों के साथ कदम से कदम मिलकर चल सकती हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुख्य तथ्य
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
| लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार की बालिकाए |
| उद्देश्य | शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
| आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन व आनलाईन |
| आर्थिक सहायता | 55000 रु. की आर्थिक सहायता |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदन करने वाली कन्या मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- कन्या के माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों।
- कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
- कन्या की उम्र में 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा जिस दूल्हे से उसकी शादी हो रही है, उसकी उम्र भी 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ राज्य की विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों को भी मिलेगा।
- आवेदन के लिए बेटियों का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- वर एवं वधू के परिवार रजिस्टर की नकल
- विवाह प्रमाण पत्र
- बालिका का पहचान पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- दूल्हा और दुल्हन की आयु प्रमाण पत्र की प्रति
- दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर
- बैंक खाते का विवरण
- विधवा प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत 11 हजार रुपये नकद के साथ 38 हजार रुपये के उपहार राज्य सरकार द्वारा बालिकाओ को प्रदान किया जाता है तथा छह हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजक को प्रति जोड़े के हिसाब से तैयारियों के लिए दिए जाते है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको अपने संबंधित ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत कार्यालय से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र आनलाईन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के उपरांत आवेदन फार्म मे मांगी समस्त जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- आवेदन फार्म भरने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे ।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म संबंधित ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत कार्यालय मे जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र एव संलग्न दस्तावेजों की जाँच के उपरांत आप के आवेदन की स्वीकृति हो जाने पर आपको योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कौन-कौन लाभ ले सकता है?
मध्यप्रदेश राज्य के गरीब परिवार की कन्या इस योजना का लाभ ले सकती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है?
इस योजना के अंतर्गत 55 हजार रु. की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है?
यह योजना समाज कल्याण विभाग मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है ।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या होता है अथवा इस में आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.
