भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों मे रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। पूर्व मे यह योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से 01 जनवरी 1996 से प्रचलित थी जिसका उद्देश्य बी पी एल परिवार की मकान संबंधित जरूरतों को पूरा करना था इस योजना के सीमित दायरे तथा वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना की कमियों को दूर करते हुए इस योजना को 01.04.2016 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से पुनर्गठित कर दिया गया।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों मे रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है और साथ ही पुराने घर को पक्का करने में भी मदद करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुख्य बिन्दु
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण |
किसके द्वारा लांच किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी |
लांच की तारीख | 01 अप्रैल 2016 |
लाभार्थी | देश का हर नागरिक |
उद्देश्य | सबके पास घर |
लाभ | सबके पास पक्का घर |
अधिकारिक वेबसाइट | pmaymis.gov.in |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ व विशेषताए
- यह योजना देश के समस्त ग्राम पंचायतों मे लागू है
- इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र मे 1.20 लाख रु. तथा दुर्गम क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों तथा आई ए पी जिलों मे 1.30 लाख रु. प्रति ईकाई सहायता उपलब्ध करायी जाती है
- इस योजना मे प्रत्येक आवास के सहायता लागत के वहन मे केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है तथा पूर्वोत्तर व तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू कश्मीर,हिमांचल प्रदेश व उत्तराखण्ड )मे यह अनुपात 90:10 है तथा केंद्रशासित प्रदेशों मे यह शतप्रतिशत केंद्र द्वारा वहाँ किया जाता है
- इस योजना के अंतर्गत मकान का क्षेत्रफल रसोई सहित 25 वर्ग मीटर होना चाहिए
- इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाएगी
- इस योजना मे लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा मकान की कमी तथा SECC 2011 की सूची के अनुसार किया जाता है
- यदि लाभार्थी चाहे तो ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थी को 70 हजार रु तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है
- आवास निर्माण का कार्य अधिकतम 01 वर्ष मे पूर्ण कराना होगा
- आर्थिक सहायता की धनराशि PFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे हस्तांतरित की जाती है
- स्थानीय सामग्री, उपयुक्त डिजाइन और प्रशिक्षित राजमिस्त्री के उपयोग को सुनिश्चित करके अच्छे घर बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्रता
- लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक,आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011(SECC-2011) सूची के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होंगे।
- किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त न हो
- लाभार्थी का परिवार आवासहीन हो या कच्चा आवासधारी(एक कमरे या दो कमरे का कच्चा आवास)हो
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक की फ़ोटो
- बैंक पासबुक की फोटोप्रति
- प्रस्तावित निर्माण की जमीन से संबन्धित विवरण की प्रति
- मनरेगा जाबकार्ड की प्रति
- आधारकार्ड की फ़ोटो प्रति
- आधार सहमति पत्र की प्रति
- मोबाईल न (स्वयं का या परिचित का मोबाईल नंबर)
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृति की प्रक्रिया
- ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव अथवा आवास सहायक/टैग अधिकारी पात्र परिवार का आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ तैयार कर पंचायत समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- पंचायत समिति द्वारा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग-अलग वरीयता सूची पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- इसके बाद ग्राम पंचायत को आबंटित लक्ष्य के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव अथवा आवास सहायक/टैग अधिकारी द्वारा वरीयता सूची के अनुसार लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान व प्रस्तावित स्थल का मोबाईल ऐप “Awaasapp” फ़ोटो अपलोड करेंगे।
- यदि किसी लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित पंचायत समिति द्वारा भू-खण्ड आबंटन की कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा जिसकी प्रति आवास सॉफ्ट पर अपलोड कराना अनिवार्य है इसके बाद ही भूमिहीन लाभार्थियों की स्वीकृति जारी की जाएगी
- इसके बाद लाभार्थी के खाते मे PFMS के माध्यम से तीन किस्तों मे धनराशि हस्तांतरित की जाती है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कार्य प्रवाह
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के तहत, लाभार्थी MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से अकुशल श्रमिक के 90/95 दिनों का हकदार है।
- इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास मे शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),मनरेगा या अन्य वित्त पोषित स्रोत से 12000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इन घरों में शौचालय, पेयजल, एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार, इस योजना को अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन आदि के साथ जोड़ दिया गया है।
- एक इच्छुक लाभार्थी को बैंक/ NBFC से 70,000 रु. तक का लोन प्राप्त करने की सुविधा होगी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी के कर्तव्य
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या होता है व इसमें ऑनलाइन व आफलाईन आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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